Property Documents: यदि घर या जमीन के कागजात गुम हो जाए तो कहां लगाएं डुप्लीकेट पाने की अर्जी

Property News : घर और प्रॉपर्टी खरीदने का सपना आज के समय में हर किसी का होता है। घर और प्रॉपर्टी खरीदते समय कई बातों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर्टी के कागजात ही इस बात का सबूत होते हैं कि यह प्रॉपर्टी आपकी है। जमीन के कागजात गुम हो जाने के बाद बिना किसी देरी के अनिवार्य कदम उठाने चाहिए। 

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Property Documents: यदि घर या जमीन के कागजात गुम हो जाए तो कहां लगाएं डुप्लीकेट पाने की अर्जी

Property Registry Document : इंसान अपने दिन-रात की मेहनत के चलते कोई प्रॉपर्टी और जमीन खरीदना है। देश में जमीन हड़पने के कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। जमीन के कागजात ही असली सबूत होते हैं कि यह प्रॉपर्टी आपके नाम है। जमीन ओर प्रॉपर्टी के कागजात गुम हो जाने पर लापरवाही किए बिना दूरी कदम उठाने चाहिए। अगर आपकी जमीन के कागजात गलत हाथों में चले जाएं तो आपके साथ फ्रॉड होने का खतरा बन सकता है। 

जमीन और प्रॉपर्टी के कागजात गुम हो जाने पर आपको दो आवश्यक कदम उठाने चाहिए। पहले आप कागजात की अच्छी तरह से देखभाल करें। आप इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं और उनकी मदद ले सकते हैं। कागजात गुम होने का विज्ञापन आप अखबार में दे सकते हैं। अगर इसके बाद भी कागजात ना मिले तो तो आप जमीन के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकलवाने का काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी और जमीन के डुप्लीकेट कागजात बनवाने के लिए आपको पूरी प्रक्रिया समझाने वाले हैं। 

पुलिस स्टेशन में करवाए FIR 

अगर आपकी जमीन के असली कागजात गुम हो गए हैं, सबसे पहले आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवाएं। आपकी जमीन का कागजात ढूंढने में पुलिस मदद करेगी। निर्धारित समय तक प्रॉपर्टी के कागजात नहीं मिलते तो पुलिस की तरफ से नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट किया जाएगा। आपको बता दें कि इस डॉक्यूमेंट पर लिखा होगा कि पुलिस ने कागजात ढूंढने की कोशिश की लेकिन कागजात नहीं मिले हैं। अपने जो FIR दर्ज करवाई है उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखें। इसके बाद आप सब रजिस्ट्रार को जानकारी दें कि आपकी का असली कागजात खो गया है और इसके खिलाफ उन्होंने पुलिस में फिर भी दर्ज करवाई है। 

अखबार में दिया जा सकता है विज्ञापन

जमीन के कागजात गुम हो जाने पर अखबार में विज्ञापन देना चाहिए। स्थानीय भाषा के अखबार और एक इंग्लिश अखबार को यह विज्ञापन दें। घर के विज्ञापन में आप लिख दें कि की फलां जमीन के कागजात खो गए हैं, और उस जमीन पर आपका मालिककाना हक है। किसी को जमीन के कागजात मिलते हैं तो वह मेरे पते पर इनको पहुंचा दें। अगर कोई दूसरा इस जमीन पर अपना दावा पेश करता है तो को विज्ञापन छपने के 5 दिनों के भीतर–भीतर दावा पेश करना होगा। के 15 दिन बीत जाने के बाद रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर आप डुप्लीकेट कागजात के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

नोटरी वाली संपत्ति अंडरटेकिंग की जरूरत

डुप्लिकेट पेपर के लिए स्टाम्प पेपर पर नोटरी वाली संपत्ति अंडरटेकिंग की जरूरत होगी. नोटरी पर साइन करने वाला अधिकारी गारंटी देता है कि कागज में दी गई जानकारी सही है और इसमें संपत्ति की डिटेल, खो गए कागज, FIR की जानकारी और कागज खोने को लेकर अखबार में दिए गए विज्ञापन शामिल हैं. अंडरटेकिंग मिलते ही उसे जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर थी, उसी ऑफिस में अंडरटेकिंग जमा करा दें.

डुप्लिकेट कागजात की मांग

अंडरटेकिंग देने के बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लिकेट पेपर की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आपको FIR की कॉपी, नोटरी वाला अंडरटेकिंग और अखबार वाला नोटिस भी देना होगा। इस काम के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस के रूप में कुछ भुगतान करना पड़ सकता है। आपके दस्तावेजों को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जांचेगा। आपका आवेदन वेरिफाई होते ही मंजूर हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टी के डुप्लिकेट पेपर 15 से 20 दिनों के अंदर मिल जाएगा।

बैंक की गलती से आपके संपत्ति के दस्तावेज खोने पर रहे बेफिक्र

यदि बैंक की गलती से आपके संपत्ति के दस्तावेज खो गए हैं, तो आप बेफिक्र हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, बैंकों को संपत्ति के कागज वापस दिलाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। बैंक ना सिर्फ आपको कागज दिलवाने में मदद करेंगे, बल्कि आपके काम में होने वाले किसी भी खर्च की भरपाई भी करेंगे। RBI भी इस संबंध में एक पैनल सुझाव को लागू करने पर विचार कर रहा है। यह नियम कहता है कि बैंकों को ग्राहक की संपत्ति के कागजात खो देने पर उनके स्थान पर जुर्माना देना होगा।