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Property Documents : अगर गुम हो जाए जमीन के कागज तो कैसे मिलेंगे डुप्लीकेट, चेक करें सारी डिटेल

Property Documents :कुछ लोग अपने रहने के लिए प्रोपर्टी खरीदते है तो कुछ लोग निवेश के लिए संपत्ति खरीदते है। जब भी कोई संपत्ति खरीदी या बेची जाती है तो उसके कागजात की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन अगर प्रोपर्टी के कागजात कहीं खो जाएं या छूट जाएं तो उस प्रॉपर्टी को बेचने में काफी दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर्टी के कागज इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि ये आपको बताते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और इस पर आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं कि अगर आपके प्रॉपर्टी के कागजात कहीं खो जाते हैं या आप कहीं रखकर भूल जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए।

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Property Documents : अगर गम हो जाए जमीन के कागज तो कैसे मिलेंगे डुप्लीकेट, चेक करें सारी डिटेल

The Chopal : संपत्ति खरीदना व्यक्ति की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। एक आम आदमी की जीवन भर की पूंजी एक संपत्ति खरीदने में चली जाती है। जमीन जायदाद के मामले में वैसे तो सभी बहुत सजग रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार कुछ समस्याएं आ ही जाती हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स (property papers) को संभालकर रखने के लिए लोग बैंक के लॉकर तक का सहारा लेते हैं। ये कागजात इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि इसके बिना आप भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगे। ये कागज ही बताते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी के असली मालिक (real owner of the property) हैं और इस पर आपका कानूनी अधिकार है।

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मान लों कि अगर ये कागजात कहीं खो जाते हैं या आप कहीं रखकर भूल जाते हैं तो ऐसे में कोई दूसरा इसका गलत फायदा उठा कर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा (possession of property) करने की कोशिश भी कर सकता है। ऐसे में किसी कारणवश प्रॉपर्टी के कागजात खो जाएं (property documents get lost) तो क्या करना चाहिए? अगर आपकी प्रॉपर्टी के कागज कहीं खो गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

कागजात खो जाने पर सबसे पहले करें FIR

अगर आपकी संपत्ति के कागजात (property documents) खो जाते है तो ऐसे मामलों में सबसे पहले तो आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करानी होगी। इसमें बताना होगा कि आपके कागज कहीं खो गए हैं। या कहीं इधर उधर रखकर भूल गए हैं जो अब मिलने वाला नहीं। 

अब FIR करने के बाद इसकी एक कॉपी अपने पास भी रखनी होगी। अगर संभव हो सके तो इसकी जानकारी इंस्‍पेक्‍टर जनरल ऑफ रजिस्‍ट्रेशन (Inspector General of Registration) या सब रजिस्‍ट्रार को भी लिख‍ित रूप में दे सकते हैं। इस लिखित जानकारी में यह जरूर बताएं कि यह स्थिति कैसे पैदा हुई, ताकि उन्हें समस्या अच्छे से समझ आ सके। इसके अलावा अखबार में नोटिस भी छपवाएं।

ले सकते है कानून का सहारा

संपत्ति के कागज के लिए स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग (Undertaking on stamp paper) बनवाएं जिसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी हो। इसमें गुम हुए कागजात, FIR और अखबार के नोटिस का जिक्र होना चाहिए। इस अंडरटेकिंग को नोटरी से पास रजिस्टर कराना होगा। 

इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस (Registrar Office) में जमा करना होगा। अगर आप किसी हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं तो आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या RWA से इसका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हैं।

प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागजात लें

अब आपको अपनी प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागज (Duplicate property papers) के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट सेल डीड के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको FIR की फोटोकॉपी, अखबार में दिए गए एडवरटाइजमेंट की कॉपी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट (Duplicate Share Certificate) और नोटरी से अटेस्टेड कराया हुआ अंडरटेकिंग और कुछ प्रोसेसिंग फीस रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करानी होगी। जिसके बाद आपके नाम डुप्लीकेट सेल डीड (Duplicate Sale Deed) जारी कर दी जाएगी।