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Property News : इस तरह करें जमीन का बंटवारा, बस पड़ेगी इस कागज की जरूरत

Bihar news : आज बहुत सारे लोग आये दिन करोड़ों रूपए की ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हैं और अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई ज़मीन का बटवारा कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है पर अब आप ज़मीन का बटवारा बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं बस आपको इसके लिए इस डॉक्यूमेंट की ही जरूरत पड़ेगी।  आइये जानते है इसके बारे में 

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Property News : इस तरह करें जमीन का बंटवारा, बस पड़ेगी इस कागज की जरूरत

The Chopal : आज के समय में ज़मीन का बटवारा करना भी बहुत चुनौती भरा काम हो गया है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और बिना जरूरी दस्तावेज़ों के कोई भी किसी को भी ज़मीन नहीं दे सकता। स्वघोषित वंशावली के साथ भी लोग अपनी जमीन का आपसी बंटवारा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वंशावली के साथ बंटवारा संबंधी आवेदन संबंधित अंचल अधिकारी को देना होगा।

जमीन निबंधन नियमावली (Land Registration Rules) में बदलाव के बाद विभागीय नियम में यह बदलाव किया गया है तथा स्वघोषित वंशावली के साथ दिए जाने वाले बंटावारा आवेदन के आधार पर भी अंचल अधिकारी को ऑनलाइन दाखिल-खारिज करने का निर्देश दिया है।

पहले ये था दाखिल-खारिज का प्रावधान

इससे पूर्व फिफो के तहत वंशावली के साथ बंटवारा आवेदन पर दाखिल-खारिज करने का प्रविधान था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खसरा, रकबा एवं लगान को अपडेट करने व पारिवारिक बंटवारा हेतु वंशावली के लिए शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है।

इस मुद्दे को लेकर सचिव ने जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करके भी निर्देश दिया। उन्होंने सप्ताह में कम से कम तीन दिन यथा-मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को हलका मुख्यालय में इसका प्रचार-प्रसार कर शिविर आयोजित करने को कहा है।

आयोजित होंगे शिविर

उन्होंने आवश्यकता अनुसार शिविर की तिथि व दिवस को विस्तारित करने की बात भी कही। उन्होंने डीएम को पंचायत भवन, ग्राम कचहरी एवं सामुदायिक भवन आदि को हलका मुख्यालय के रूप में चिह्नित करने तथा उक्त चिह्नित स्थल पर शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया।

शिविर के पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने, शिविर में पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकवा एवं लगान को अद्यतन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के साथ परिमार्जन के लिए आवेदन प्राप्त करने की बात भी कही है।

जमीन जमाबंदी की नई नियमावली से बढ़ी परेशानी

बताते चलें कि जमीन निबंधन के वर्तमान नियमावली के तहत जिनके नाम जमीन की जमाबंदी है, उन्हें ही जमीन की बिक्री व दान करने का अधिकार दिया गया है। इस नई नियमावली के कारण ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिनके जमीन की जमाबंदी आज भी पूर्वजों के नाम है। इस नई नियमावली के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार ने लोगों की परेशानियों को कम करने की कवायद शुरू की है।

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