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Property Rights: ससुर की संपत्ति में दामाद कितना होता हैं हकदार, क्या कहता हाईकोर्ट का फैसला

High Court : संपत्ति से जुड़े नियमों और कानूनों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल बहुत कम लोग पूरे नियमों को जानते हैं, और अधूरी जानकारी शैतान का घर है। पूर्ण जानकारी के कारण आज भी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक संपत्ति विवाद और व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला हाईकोर्ट में चल रहा है जिसमें दामाद के हक ससुर की संपत्ति में (Son-in-law's rights in father-in-law's property) चर्चा हुई है। 

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Property Rights: ससुर की संपत्ति में दामाद कितना होता हैं हकदार, क्या कहता हाईकोर्ट का फैसला 

Property Rights Of Son-in-law : शादी हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है। यह अक्सर देखा गया है कि बेटी के मायके वाले उसकी ससुराल में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए झुक जाते हैं ताकि उनकी बेटी को कोई परेशानी न हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे ससुराल पक्ष की हर मांग को पूरा करते रहें, चाहे वह सही या गलत हो। ऐसा करना बिल्कुल भी अनुचित है। संबंध के एक मामले में, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दामाद को अपने ससुर की संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, भले ही उसने उस संपत्ति को खरीदने या बनाने में आर्थिक सहायता दी हो।

संपत्ति का हस्तांतरण धोखाधड़ी

लेकिन यदि ससुर अपनी संपत्ति दामाद के नाम पर दे देते हैं, तो ससुर को उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। लेकिन अदालत में इसे चुनौती दी जा सकती है अगर संपत्ति का हस्तांतरण धोखाधड़ी से हुआ है। कोर्ट में मामला चलाना कानूनी अधिकार है। पत्नी के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। पत्नी को अपने पति या ससुराल की पैतृक संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पति मरने पर पत्नी को उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसके पति का होता।

महिला को पैतृक संपत्ति पर अधिकार

हालाँकि, यदि पति के बाद सास-ससुर मर जाते हैं, तो महिला को पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिल सकता है। इसके लिए यह शर्त है कि सास-ससुर ने किसी और के नाम वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति नहीं दी हो। तभी पत्नी को उस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होगा। इसी प्रकार के एक फैसले में, केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दामाद को अपने ससुर की संपत्ति या घर पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। कन्नूर के तलीपरंबा के डेविस राफेल द्वारा दायर एक अपील को न्यायमूर्ति एन अनिल कुमार ने खारिज कर दिया। डेविस राफेल ने पय्यन्नूर उप-न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उनके ससुर हेंड्री थॉमस की संपत्ति पर उनके दावे को खारिज कर दिया गया था।

यह पत्नी के मामले में भी लागू होता है। पत्नी का ससुराल की पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। पति मरने पर पत्नी को केवल उतना हिस्सा मिलता है जितना उसके पति को मिलता था। पत्नी को संपत्ति पर अधिकार मिल सकता है अगर पति के निधन के बाद उनके सास-ससुर ने संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम नहीं वसीयत की हो। 

पूरा मुद्दा संपत्ति विवाद क्या है?

मामला यह है कि ससुर ने ट्रायल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने अपने पति डेविस के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। ससुर ने दावा किया कि डेविस अवैध रूप से उनकी संपत्ति में घुसपैठ कर रहे हैं और उनके घर और संपत्ति को शांतिपूर्वक नियंत्रित कर रहे हैं। मामले की जानकारी के अनुसार, हेंड्री ने दावा किया कि उन्हें थ्रीचंबरम के सेंट पॉल चर्च से उपहार में यह संपत्ति मिली थी. चर्च के फादर जेम्स नसरथ ने उन्हें यह संपत्ति दी थी। हेंड्री ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ एक पक्का घर बनाया है जो वह अपनी मेहनत से बनाया है। उनका दावा था कि उनके पति को इस संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए वह कोई दावा नहीं कर सकते।

दूसरी ओर, दामाद ने कहा कि चर्च के अधिकारियों ने परिवार को उपहार दिया था, इसलिए संपत्ति संदिग्ध है। उनका कहना था कि हेंड्री की इकलौती बेटी से शादी करने के बाद उन्हें परिवार का एक हिस्सा मान लिया गया था, इसलिए उन्हें उस घर में रहने का अधिकार था। निचली अदालत ने कहा कि दामाद का ससुर की संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वैसे भी, कानून पहले से ही स्पष्ट है कि दामाद अपने ससुर की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि दामाद को परिवार का हिस्सा मानना मुश्किल है। दामाद का कहना कि शादी के बाद उसे परिवार का सदस्य मानकर अपनाया गया था, अदालत ने खारिज कर दिया। इसे अदालत ने शर्मनाक तर्क बताया।