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Property Tax: दिल्‍ली वासियों के लिए गुड न्यूज़, प्रॉपर्टी टैक्‍स पर मिल रही इतने फीसदी छूट

Property Tax Rebate :जिन लोगों का दिल्ली एनसीआर में घर या जमीन है उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है। उन लोगों को जमीन या घर के कर में  विशेष छूट मिलने जा रही है। यह लाभ नई दिल्ली के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस दिन तक टैक्स भरने पर दिया जाएगा।

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Property Tax: दिल्‍ली वासियों के लिए गुड न्यूज़, प्रॉपर्टी टैक्‍स पर मिल रही इतने फीसदी छूट

Property Tax In Delhi : आमतौर पर लोगों को अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स भरना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली में अपना घर या जमीन रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली नगर पालिका परिषद के मुताबिक यह बताया गया कि उन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स पर विशेष छूट दी जा रही है। इस सुविधा का फायदा निजी संपत्ति के साथ सरकारी संपत्तियों के सेवा शुल्क पर भी दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली सरकार हर वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स परियोजना चलती है।

दिल्ली नगर परिषद की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को 5 प्रतिशत छूट दी जा रही है। यह छूट सरकारी तथा निजी संपत्ति रखने वालों को भी दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स की आकलन सूची नगर पालिका की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर उपलब्ध है। संबंधित करदाता स्वामिता वाली संपत्ति का विवरण देखने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। बता दे कि यह छूट केवल नई दिल्ली के इलाके में आने वाली प्रॉपर्टी पर ही दी जा रही है।

कितने दिन मिलेगा लाभ

करदाता को अपनी संपत्ति की डिटेल देख, उसके एवरेज में कितना टैक्स जमा करना यह जानकारी प्राप्त करते हुए 30 सितंबर 2024 से पहले जमा करवाना अनिवार्य है। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने निर्देश में यह भी कहा कि भीड़ से बचने के लिए उपभोक्ता जल्द से जल्द अपना टैक्स भर दे। यदि यह मौका चूक गए तो 5 फ़ीसदी का लाभ करदाता को नहीं दिया जाएगा।

किन-किन संपत्तियों का बकाया है टैक्स

दिल्ली नगर पालिका परिषद के बयान के मुताबिक यह लाभ निजी तथा सरकारी संपत्तियों के मालिकों को भी दिया जाएगा। हर सरकारी विभाग जिनका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वह 30 सितंबर तक इसे जमा करवा कर  5% छूट का लाभ उठा सकते हैं। नगर परिषद की इस घोषणा के बाद निजी संपत्ति वालों में अपना टैक्स भरने की होड मच सकती है।

पिछली बार दी थी 10% छूट

जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली नगर पालिका परिषद संपत्ति कर जमा करने को लेकर लगातार विशेष छूट देता रहता है। इससे पहले जून में भी शूट ऑफर दिया गया था। उसे समय 30 जून से पहले टैक्स जमा करने वालों को 10%  छूट दी गई थी। इस बार इसे घटकर 5% कर दी गयी है।