RBI 1 रुपये के नोट और सिक्के की नहीं करता है छपाई, किसके द्वारा किया जाता है जारी
RBI - बैंक नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत है। यह अधिकार आरबीआई को 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 तक के नोट छापने का अधिकार देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक को ₹1 के नोट या सिक्के छापने का अधिकार नहीं है?

The Chopal, RBI - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत, आरबीआई (Reserve Bank of India) को बैंक नोट जारी करने का पूरा अधिकार है। यह अधिकार आरबीआई को 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 तक के नोट छापने का अधिकार देता है।
Reserve Bank को ₹1 के नोट या सिक्के छापने का अधिकार नहीं है। वित्त मंत्रालय इसका प्रकाशन करता है। जानिए इसकी वजह?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम 1934 की धारा 24 के अनुसार, आरबीआई को 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, 5000, 10,000 या इससे भी अधिक कीमत के नोट जारी करने का अधिकार है। इसमें एक रुपए या नोट का उल्लेख नहीं है। भारत सरकार को कॉइनेज एक् ट के तहत इस नोट को छापने का अधिकार दिया गया है।
एक का नोट और सिक्का दूसरे से थोड़ा अलग है—
यद्यपि एक का नोट या सिक्का वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) का छापता है, लेकिन बाजार में इसका प्रसारण आरबीआई (RBI) के अधीन होता है। एक रुपए के नोट पर सिल् वर लाइन नहीं होती या "मैं धारक को...अदा करने का वचन देता हूँ" शब्द नहीं होता। जबकि अन्य सभी नोटों पर सिल्वर लाइन होती है। इसके बावजूद, इस कानून में बार-बार बदलाव होते रहे हैं। एक रुपए के नोट और सिक् के पर वित्त सचिव का सिग् नेचर होता है, न कि आरबीआई के गर्वनर।
छपाई पर दो बार रोक लगाई गई है—
1 रुपये के नोट की छपाई पर दो बार रोक लगाई गई, लेकिन यह अभी भी वैध है। 1926 में पहली बार छपाई बंद हुई, और 1994 में दूसरी बार। 2015 में फिर से छपाई शुरू हुई और 1940 में फिर से छपाई शुरू हुई। यह सिक्कों की तुलना में आज कम लोकप्रिय है, लेकिन यह अभी भी वैध है।