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RBI Guidelines : बैंक लूट होने पर कस्टमर को कितना मिलेगा पैसा वापिस, RBI ने बताए नियम

RBI new rules : बैंक खातों का उपयोग करने वालों की संख्या नई तकनीक के इस दौर में लगातार बढ़ती जा रही है। देखने में आया है कि बहुत से लोग एक से अधिक बैंक अकाउंट भी रखते हैं। यही कारण है कि आज की खबर में हम आपको रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि बैंक चोरी के बाद ग्राहकों को कितना पैसा वापस मिलेगा।

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RBI Guidelines : बैंक लूट होने पर कस्टमर को कितना मिलेगा पैसा वापिस, RBI ने बताए नियम 

The Chopal, RBI new rules : बदलते जमाने के साथ-साथ देश भर में चोरी और डकैती के नए मामले भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी की इंदौर ब्रांच में भी डकैती का मामला सामने आया था। जैसे मामलों को देखकर लोगों को सवाल उठता है कि क्या ग्राहकों को उनका जमा पैसा वापस मिलेगा अगर बैंक में डकैती हो जाएगी. आज हम आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम बताते हैं।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैंक ग्राहकों को इस तरह की अनहोनी स्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। RBI ने इस तरह की परिस्थितियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए हैं, जिससे अधिक से अधिक ग्राहकों को उनके पैसे वापस मिल सकें, इसलिए उन्हें थोड़ा धीरज रखना चाहिए।

डिपॉजिट पर मिलता इंश्योरेंस कवर 

भारतीय रिजर्व बैंक की नियमों के अनुसार, बैंकों को अपने डिपॉजिटर्स की जमा का बीमा कराना होगा। बैंकिंग एक्सपर्ट का कहना है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) देश में एक निकाय है। डीआईसीजीसी से देश में काम करने वाले सभी कमर्शियल, कॉ-ऑपरेटिव और विदेशी बैंकों को अपने ग्राहकों की बचत सुरक्षित कराना होगा। डिपॉजिटर्स को डीआईसीजीसी से जमा पर इंश्योरेंस का पैसा वापस मिलता है अगर बैंक डूब जाए या डकैती हो जाए।

कितनी बीमा राशि मिलती है?

DICGC बैंकों के ग्राहकों को उनकी पूरी रकम पर नहीं बल्कि एक विशिष्ट रकम तक का बीमा देता है। वर्तमान में डिपॉजिट इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक की राशि पर उपलब्ध है। ये सीमा पहले 1.50 लाख रुपए थी। इस पांच लाख रुपए की इंश्योरेंस लिमिट में आपकी जमा और ब्याज शामिल हैं।

इंश्योरेंस कवर क्या है? (DICGC बीमा कवर)

  • आरबीआई ने पूरी जानकारी दी है कि बैंक में जमा किए गए पैसे में से कौन-सा इंश्योरेंस से सुरक्षित है। नीचे आपके पैसे सुरक्षित स्थानों की सूची दी गई है।
  • DICGC आपके करेंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग में पड़े पैसों को सुरक्षित करता है।
  • इसके अलावा, देश में जमा विदेशी सरकारों के धन पर DICGC बीमा कवर प्रदान करता है।
  • डीआईसीजीसी केंद्रीय और राज्य सरकारों के डिपॉजिट पर बीमा कवर देता है।
  • इसके अलावा, राज्य स्तरीय को-ऑपरेटिव बैंक में राज्य जमीन विकास बैंकों के जमा धन पर भी बीमा कवर मिलता है।
  • DICGC का बीमा कवर आपको लॉकर में रखे सामान की चोरी होने पर नहीं मिलता है।