RBI ने होम लोन को लेकर लिया बड़ा फैसला, ग्राहकों को रोजाना मिलेगा 5000 रुपये हर्जाना
RBI decision on Home Loan :होम लोन लेने वालों को राहत मिली है। भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन को लेकर हाल ही में एक जरूरी निर्णय लिया है। ये खबर आपके लिए बहुत उपयोगी होगी अगर आप भी होम लोन ले चुके हैं।

The Chopal, RBI decision on Home Loan : जब आप बैंक से होम लोन (Home Loan) लेते हैं, तो आपकी संपत्ति को बैंक के पास कोलेटरल (Loan Rules) के तौर पर रखा जाता है, इसलिए यह एक सिक्योर्ड लोन है। लेकिन जब आप लोन का भुगतान करते हैं, बैंक आपको ये कागजात लौटा देता है, लेकिन कई बार बैंक के द्वारा लोन का भुगतान करने के बाद भी आपके पेपर्स नहीं लौटाए जाते। लोन धारक को इससे काफी परेशानी होती है। लेकिन इसी को दूर करने के लिए भारतीय केंद्रीय बैंक (RBI home loan) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
आरबीआई ने अब बैंकों को प्रॉपर्टी के दस्तावेज (property papers in banks) लौटाने के नियम बनाए हैं। लोन पूरा होने के बावजूद लोगों को रजिस्ट्री के कागज लेने के लिए भटकना पड़ता है और बैंक की प्रक्रिया चलते कई बार चक्कर लगाने पड़ते है।
केंद्रीय बैंक ने ब्रांच में होम प्रॉपर्टी के कागजात लेने के इस निर्णय से ग्राहकों को होम लोन नियमों में काफी सुधार मिल सकेगा। केंद्रीय बैंक ने बैकों को भी सूचित किया है कि ग्राहक होम लोन चुकता कर दें। उस ब्रांच में जहां से लोन लिया गया है, 30 दिन के अंदर उनके संपत्ति के कागजात होने चाहिए। आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 30 दिन की सीमा निर्धारित की है।
अगर होम लोन ग्राहक का प्रॉपर्टी पेपर (Home Loan Paper) खो जाता है या दस्तावेज खराब हो जाते हैं, तो बैंक ग्राहक के नुकसान की भरपाई करेंगे, चाहे लोन अवधि के दौरान हो या फिर बाद में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी स्थिति में बैंकों को ग्राहकों के नुकसान की भरपाई करनी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा है कि अगले 30 दिन के अंदर बैंकों को नए कागजात बनाकर लोन ग्राहकों को लौटाने की आवश्यकता होगी यदि दस्तावेज खो गए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी करते हुए बैंकों से कहा कि किसी भी ग्राहक को लोन के भुगतान के बाद दस्तावेज लौटाने में देरी न करें। बैंकों को ऐसा करने पर हर दिन 5000 रुपये का हर्जाना देना होगा।
ध्यान दें कि भारत के केंद्रीय बैंक को कई शिकायतें मिल रही थीं कि लोन चुकता करने के बाद भी ग्राहक को उनके संपत्ति के पत्र नहीं मिल पाते थे। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) कंपनियों को ये निर्देश भेजे हैं। इसके बाद सख्ती से पालन करने का आदेश दिया जाता है।