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RBI ने सभी बैंक ग्राहकों को लेकर दी जरूरी जानकारी, जरूरी है यह सूचना

RBI - यदि आप भी बैंक खाताधारक हैं तो आपको ये लेख पढ़ना चाहिए। आरबीआई ने हाल ही में बैंक ग्राहकों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। बैंक ग्राहकों के लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है...

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RBI ने सभी बैंक ग्राहकों को लेकर दी जरूरी जानकारी, जरूरी है यह सूचना 

The Chopal News : ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online fraud), डिजिटल धोखाधड़ी (Digital fraud) या साइबर धोखाधड़ी (Cyber fraud) इनके नाम हैं। हैकर्स आपके अकाउंट की जानकारी लेकर पैसे निकालते हैं। अक्सर लोगों का मानना है कि उनके पैसे डूब गए हैं। इसके बावजूद, ऐसा नहीं है। RBI का कहना है कि आप पूरा पैसा वापस पा सकते हैं।

RBI क्या कहता है?

भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका तरीका बताया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि अनधिकृत लेन-देन होने पर भी आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का कहना है कि ऐसे किसी भी ट्रांजेक्शन की जानकारी देने से आप नुकसान से बच सकते हैं।

RBI का सर्कुलर क्या कहता है?

रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा, "अगर अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन से आपका नुकसान हुआ हो, तो आपकी देयता सीमित हो सकती है, बल्कि शून्य भी हो सकती है, अगर आप अपने बैंक को तुरंत सूचित करते हैं।"इसका अर्थ स्पष्ट है कि आपके बैंक को तुरंत जानकारी दें अगर आपके खाते से कोई गैरकानूनी भुगतान हुआ है। आप सूचना देने से बच सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने सारे पैसे पा सकते हैं।

पूरा पैसा कैसे वापस मिलेगा?

अब अधिकांश लोगों को सवाल उठता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो पैसा कैसे वापस मिलेगा? साथ ही बैंक खाते से पैसे निकलने पर शिकायत भी की कि बैंक पैसे कहां से वापस करेगा। दरअसल, बैंकों ने ऐसे साइबर अपराधों के मद्देनजर बीमा पॉलिसी लेती हैं। बैंक आपके साथ हुए फ्रॉड की पूरी जानकारी सीधे बीमा कंपनी को देगा, जो बीमा कंपनी से पैसे लेकर आपका नुकसान भरेगा। साइबर अपराधों से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां लोगों को सीधे कवरेज भी देती हैं।

फ्रॉड होने के तीन दिन के भीतर शिकायत करें-

अगर आप तीन दिन के अंदर बैंक को इस बारे में शिकायत करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर कोई आपके बैंक खाते से पैसे निकाल लेता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने यह भी कहा कि निर्धारित समय में बैंक को सूचना देने पर ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी कर निकाली गई रकम दस दिन के अंदर उसके बैंक खाते में वापस आ जाएगी। आरबीआई ने कहा कि अगर बैंक खाते से धोखाधड़ी की शिकायत चार से सात दिन बाद की जाती है, तो ग्राहक को 25,000 रुपए तक का नुकसान उठाना होगा।

आप चाहें तो साइबर अपराध से बचने के लिए भी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। जैज एलियांज और HDFC अर्गो जैसी कंपनियां ऐसे बीमा प्रदान करती हैं। आपके पैसे वापस मिल जाएंगे अगर आपके खाते में साइबर फ्रॉड होता है। ऑनलाइन भुगतान के कारण साइबर हमले से बचने के लिए बीमा भी काफी बढ़ गया है। 

रिजर्व बैंक ने ग्राहक सुरक्षा के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो ग्राहकों को अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में सीमित देनदारी देते हैं (कस्टमर प्रोटेक्शन लिमिटिंग लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन)।