RBI ने होम लोन वालों को दी खुशखबरी, बैंकों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन
RBI Guidelines on home loan :आरबीआई ने घर खरीदने वालों को बड़ी खुशखबरी दी है। भारत के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में होम लोन लेने वालों के लिए निर्देश जारी किए हैं। इससे होम लोन लेने वालों को काफी फायदा होगा। आरबीआई के दिशानिर्देशों को देखें..।
The Chopal, RBI Guidelines on home loan : भारत का केंद्रीय बैंक नियमों और कानूनों को समय और आवश्यकतानुसार बदलता रहता है, ग्राहकों को सही अधिकार देने के लिए। जैसे, आरबीआई के हाल ही में किए गए वार्षिक निरीक्षण में पता चला कि कुछ बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं (lending institutions) ने ग्राहकों से ब्याज वसूलते समय गलत तरीके अपनाए थे. इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों के हित में नई गाइडलाइन जारी की हैं।
रिजर्व बैंक के नए नियमों में से एक यह है कि लोन देने वाले सभी बैंकों और संस्थाओं को ग्राहक को धनराशि के वास्तविक वितरण तिथि से ब्याज वसूलना होगा। आइए इस नियम का पूरा विवरण नीचे पढ़ें..।
यहां देश के प्रमुख बैंकों की प्रोसेसिंग लागत देखें
आरबीआई (Reserve Bank of India) की हाल ही में जारी नई निर्देशों से लोन ग्राहकों को बहुत राहत मिली है। लेकिन बैंकों को लगभग सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI), कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के होम लोन प्रक्रिया शुल्कों को जानें।
भारतीय रिजर्व बैंक होम लोन पर ग्राहकों से 0.35% लोन राशि का अतिरिक्त लागू जीएसटी वसूलता है, जो न्यूनतम 2,000 रुपये प्लस जीएसटी और अधिकतम 10,000 रुपये प्लस जीएसटी है (SBI की प्रोसेसिंग खर्च)।
- पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों से लोन की राशि पर 1% के अतिरिक्त जीएसटी का प्रोसेसिंग चार्ज वसूलता है।
- वहीं, HDFC Bank एक प्रसिद्ध निजी बैंक है जो लोन की राशि पर अधिकतम 1% वसूलता है और प्रोसेसिंग फीस के तौर पर न्यूनतम 7500 रुपये वसूलता है।
- इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक ऋण राशि का 0.50% से 2.00% या 3000 रुपये से अधिक वसूलता है (आईसीसीआई बैंक की प्रक्रिया शुल्क)।
इस तरह ग्राहकों से अधिक ब्याज वसूला जा रहा था
केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों को देखते हुए बैंकों का निरीक्षण किया. इसमें पाया गया कि कुछ ऋणदाता लोन पर ब्याज लोन देने की तारीख की बजाय लोन मंजूर होने की तारीख से वसूल रहे हैं।
RBI ने बताया कि कई बार चेक के जरिए लोन दिया गया है और कर्जदाताओं ने चेक की तारीख से ब्याज वसूला है, जबकि चेक ग्राहक को कई दिनों बाद दिया गया है। आरबीआई (RBI) ने विनियमित संस्थाओं को चेक जारी करने के बजाय लोन ऑनलाइन खाता हस्तांतरण (online account transfer) से देने का भी आदेश दिया था।