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RBI हुआ अब सख्त, इन 5 बैंकों पर ठोका जुर्माना, आपका बैंक तो शामिल नहीं इस लिस्ट में, चेक करें

RBI News : पांच को-ऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ आरबीआई ने कार्रवाई की है। नियमों का पालन नहीं करने पर उन पर कार्रवाई की गई है। इन बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगभग 9.25 लाख रुपये है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह जुर्माना लगाया है।
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RBI हुआ अब सख्त, इन 5 बैंकों पर ठोका जुर्माना, आपका बैंक तो शामिल नहीं इस लिस्ट में, चेक करें

The Chopal (New Delhi) : पांच सहकारी बैंकों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कड़ी कार्रवाई की है। नियमों का पालन नहीं करने की वजह से यह कार्रवाई की गई है। इन बैंकों पर बैंकिंग नियामक ने 9.25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। यह फाइन ग्राहक सुरक्षा और बैंकिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, एक् सेलेंट को-ऑपरेटिव बैंक, राजपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक और मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में से कुछ बैंकों पर कार्रवाई की गई है। हम जानते हैं कि इन बैंकों पर कितनी पेनाल्टी लगाई गई है।

हावड़ा (पश्चिम बंगाल) का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक

आरबीआई के केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक केवाईसी बुलेटिन नियमित रूप से अपडेट नहीं करता है। खातों का जोखिम वर्गीकरण करने के लिए एक प्रणाली का अभाव देखा गया। इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया था।

माननीय नगर को-ऑपरेटिव बैंक, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

नियमों के अनुसार, स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को निर्धारित तिथि के भीतर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में आवश्यक धन नहीं देने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

एक सक्रिय को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई (महाराष्ट्र)

एक् सेलेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को मुंबई में डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने समय सीमा के भीतर आवश्यक धनराशि को धनराशि में नहीं भेजा। आरबीआई ने इसलिए उस पर कार्रवाई की।

आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने पर राजपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, राजपालयम (तमिलनाडु) राजपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी कंपनियों पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बैंक ने निदेशकों के रिश्तेदारों को और नाममात्र के सदस्यों को निर्धारित सीमा से अधिक राशि दी।

मंडी नगर को-ऑपरेटिव बैंक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की मंडी में स्थित मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण यह दंड लगाया गया था।

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