RBI Loan Recovery Rule: क्या लोन ना भरने पर घर आएंगे रिकवरी वाले एजेंट, 85% लोग नहीं जानते नियम

RBI Rule Updates: आज के समय में घरेलू खर्चों और महंगाई के कारण या फिर अपने किसी छोटे-बड़े उद्योग को बढ़ाने के लिए ज्यादातर लोग अलग-अलग कंपनियों से लोन ले लेते हैं लेकिन कई बार कुछ लोग घरेलू समस्याओं के कारण लोन को समय पर चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं जिसके कारण लोन देने वाली कंपनियां कस्टमर को कई प्रकार से परेशान करती हैं। यदि आपने भी किसी कंपनी से लोन ले रखा है और दिए गए समय पर आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको लोन से संबंधित नियमों के बारे में सही जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। लोन समय पर न चुकाने की स्थिति में RBI ने लोन कंपनियों के लिए कुछ नियम तय किए हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए लोन से संबंधित इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
लोन से जुड़े कुछ नियम
1. सम्मानजनक व्यवहार
आपको बता दें कि आरबीआई के नियमों के अनुसार कोई भी रिकवरी एजेंट लोन न चुकाने की स्थिति में आपसे अपमानजनक बातें या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। वह सिर्फ आपको जल्द से जल्द लोन चुकाने के बारे में बोल सकता है और लोन न चुकाने के कारण पूछ सकता है।
2. घर पर आकर वसूली
यदि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर वसूली करने आता है तो आरबीआई नियमों के अनुसार उसके लिए भी समय सीमा तय की गई है। वसूली के लिए रिकवरी एजेंट सुबह 8:00 बजे से शाम को 7:00 बजे के बीच ही आपके घर पर वसूली के लिए आ सकते हैं। शाम 7:00 बजे के बाद कोई भी आपके घर वसूली के लिए नहीं आ सकता।
3. एजेंट के अधिकार
यदि रिकवरी एजेंट के पास आपके घर पर आकर वसूली करने की लिखित अनुमति है तो ही वह आपके घर आ सकता है और इसके लिए आपकी सहमति होनी जरूरी है। यदि आप उसके घर आने से सहमत नहीं हैं तो कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर जाकर वसूली नहीं कर सकता। और यदि कोई आपके घर आता है तो वह सिर्फ कर्ज चुकाने से संबंधित बातों के बारे में आपसे सम्मानपूर्वक पूछताछ कर सकता है। इसके अलावा वह आपसे किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, ना ही आपको किसी प्रकार की धमकी दे सकता है।
4. लोन लेने वाले के अधिकार
यदि आपने किसी कंपनी से लोन ले रखा है तो आपके लिए भी कुछ अधिकार आरबीआई द्वारा बनाए गए हैं। यदि आप समय पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो इस अवस्था में कोई भी बैंक या लोन कंपनी आपकी निजी जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर वह लोन संबंधित कोई कार्यवाही करते हैं तो कार्यवाही करने से पहले बैंक को आपको सूचित करना जरूरी है।
5. शिकायत का अधिकार
अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करता है और आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है या आपको किसी भी प्रकार की धमकी देता है तो आप बैंक में या बैंकिंग लोकपाल से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।