Service Tax On Property : प्रोपर्टी पर भी लगता है सर्विस टैक्स, जानिये कैसे और कितना
Service Tax On Property : देश में कई चीजों पर टैक्स लगाना पड़ता है। जिसमें तुम्हारी संपत्ति भी शामिल है। सर्विस टैक्स संपत्ति पर लगता है। आइए जानें कितना टैक्स देना होगा और कब देना होगा।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
The Chopal, Service Tax On Property : सर्विस टैक्स का नाम आपने सुना है। किसी कारोबार द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगता है। इसी तरह प्रॉपर्टी पर भी सेवा टैक्स देना होता है। Property owners घर खरीदते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले, प्रॉपर्टी पर सर्विस टैक्स पर हमेशा भ्रम रहता है। आज हम आपको बताएंगे कि संपत्ति पर टैक्स कब देना होगा।
जब कोई व्यक्ति संपत्ति खरीदता है, तो संपत्ति उस व्यक्ति को स्थानांतरित होती है, और विक्रेता उस संपत्ति का सेवा प्रदाता बन जाता है, जिस पर सर्विस टैक्स लगाया जाता है। पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकरण को इसका भुगतान करना होता है।
सर्विस टैक्स क्या है और कब लगाया जाता है?
दो प्रकार की संपत्ति होती है: रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन। सर्विस टैक्स केवल निर्माणाधीन संपत्ति पर लगाया जाता है। इसे सेल के लिए प्रस्तुत किए जाने वाली संपत्ति, बिल्डिंग कॉम्पलैक्स या सिविल स्ट्रक्टर पर लगाया जाता है। जब बिल्डिंग कॉम्पलैक्स, सिविल स्ट्रक्चर या पार्ट्स को सेल के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो बिल्डर या रियल एस्टेट डेवलपर सर्विस टैक्स लगाते हैं।
रेडी टू मूव पर टैक्स नहीं देना चाहिए
यह संपत्ति चलाने के लिए मुख्यतः किसी भी सेवा टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। इसका कारण यह है कि संपत्ति डेवलपर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी संपत्ति बेच रहा है। यह संपत्ति के खरीदार को कोई सेवा नहीं दे रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने पर उच्च कर लगते हैं, लेकिन करदाताओं को कर बचाने के कई अवसर मिलते हैं। इसलिए, किसी भी संपत्ति की खरीद या बेच से पहले किसी टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लें।
इन मामलों में अनुमति दी जाती है
सर्विस टैक्स की दर 3.75% या 4.5% होती है, जो संपत्ति के साइज और ट्रांजैक्शन पर निर्भर करती है। सर्विस टैक्स एकल ऑनर स्टैंड अलोन रेजिडेंशियल बिल्डिंग सेल पर छूट है। इसके अलावा, कम कीमत वाले घरों में 60 स्क्वायर मीटर तक का कार्पेट एरिया है। भारत सरकार के हाउसिंग मंत्रालय द्वारा बनाई गई स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत, इसमें हाइसिंग प्रोजेक्ट को कंपोटेंट अथॉरिटी द्वारा मंजूर करना होगा।