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इनकम टैक्स विभाग धड़ाधड़ भेज रह नोटिस, इस चूक से खड़ी हो जाएगी मुसीबत

Income Tax Notice : जिन करदाताओं की जानकारी पिछले तीन वर्षों से मेल नहीं खाती, इन्कम टैक्स विभाग ने उन्हें धड़ाधड़ नोटिस भेजे हैं।

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इनकम टैक्स विभाग धड़ाधड़ भेज रह  नोटिस, इस चूक से खड़ी हो जाएगी मुसीबत 

The Chopal, Income Tax Notice : इनकम टैक्स विभाग लोगों को धड़ाधड़ नोटिस भेज रहा है। ये सूचनाएं ईमेल और एसएमएस से भेजी जाती हैं। मंगलवार को आयकर विभाग ने कहा कि वह वार्षिक सूचना विवरण और आयकर रिटर्न में अंतर को दूर करने के लिए करदाताओं को एसएमएस और ई-मेल भेज रहा है। यदि वित्त वर्ष 2023-24 और 2021-22 के लिए वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में लेनदेन की जानकारी और आईटीआर में बताई गई आय के बीच अंतर पाया गया है, तो ये एसएमएस और ई-मेल भेजे जाएंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि उसने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में आय और लेनदेन में रिपोर्ट की गई आय और लेनदेन के बीच अंतर को दूर करने में करदाताओं की मदद करने के लिए एक अभियान शुरू किया है. वित्त वर्ष 2023-24 और 2021-22। इसके द्वारा उन लोगों को भी सूचित किया गया है, जिनकी कर योग्य आय या महत्वपूर्ण उच्च मूल्य के लेनदेन उनके आईएस में रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन उन्होंने संबंधित वित्त वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है।

2021 में शुरू हुआ अभियान ई-सत्यापन योजना के कार्यान्वयन का एक हिस्सा था। इस अभियान के तहत, करदाताओं और आयकर रिटर्न जमा नहीं करने वालों को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से सूचनात्मक संदेश भेजे गए हैं, जो लेनदेन की जानकारी को वार्षिक सूचना विवरण में दी गई जानकारी से अलग करते हैं।

AIS ने खोल दी पोल: इनकम टैक् स विभाग ने वार्षिक सूचना विवरण (AIS) शुरू किया, जो करदाताओं को सूचना देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण देता है। करदाता आयकर विभाग के पोर्टल पर AIs देखकर उसमें दी गई जानकारी पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। AIs रिपोर्ट किए गए मूल्य और संशोधित मूल्य दोनों को दिखाता है। CBI ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को याद दिलाना और उनका मार्गदर्शन करना है जो अपने आईटीआर में आय का पूरा खुलासा नहीं किया है। इससे वे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकेंगे, जो 31 दिसंबर को समाप्त होगा।

वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित मामलों के लिए करदाता 31 मार्च, 2025 तक अपडेट आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। पिछले महीने सीबीडीटी ने एक अभियान शुरू किया था। इसके तहत करदाताओं को पत्र भेजा गया था जो वर्ष 2024-25 के लिए अपने आईटीआर में उच्च मूल्य की विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया था।