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Income Tax विभाग के इस फैसले टैक्सपेयर्स की बढ़ने वाली हैं टेंशन

Income Tax Department: इनकम टैक्स विभाग ने आदेश जारी किया है। यह एडवाइजरी आईटीआर-टीडीएस मिसमैच करने वालों के लिए है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

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Income Tax विभाग के इस फैसले टैक्सपेयर्स की बढ़ने वाली हैं टेंशन

Delhi Winter Vacation 2024: दिल्ली के स्कूलों में छुट्टी, इतने दिन बंद रहेंगे स्कुल विभाग ने कहा कि कुछ टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है जिनके आयकर रिटर्न (ITR) में दिए गए ब्योरे और रिपोर्टिंग इकाई से मिली जानकारी के बीच कोई तालमेल नहीं है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि इस तरह के संचार का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को सुविधा प्रदान करना है और उन्हें आयकर विभाग की रिपोर्टिंग इकाइयों से लेनदेन के बारे में जानकारी देना है।

विभाग की तरफ से भेजी गई है सलाह

विभाग ने कहा है कि यह सभी टैक्सपेयर्स को भेजा गया नोटिस नहीं है. यह सिर्फ उन मामलों में भेजी गई एक सलाह है, जहां ITR में दी गई सूचना और रिपोर्टिंग इकाई से मिली जानकारी के बीच स्पष्ट तौर पर मेल नहीं है.

कौन-कौन है शामिल?

वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी देने वाली रिपोर्टिंग इकाइयों में विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, NBFC, सब-रजिस्ट्रार, Post Office, बॉन्ड-डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, डिविडेंड का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी शामिल हैं.

जानकारी मिसमैच होने पर क्या करें?

इनकम टैक्स विभाग ने यह संचार टीडीएस और  टीसीएस कटौतियों का आईटीआर सूचनाओं के साथ मिलान न होने पर विभाग की तरफ से सूचित किए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर टिप्पणियां आने के बाद जारी किया है. इसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के पोर्टल पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा प्रदान करना है. इसके अलावा जरूरी होने पर पहले से दाखिल रिटर्न में संशोधन या नया रिटर्न दाखिल करने का मौका देना भी इसका मकसद है. 

31 दिसंबर है आखिरी तारीख 

असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए लेट से रिटर्न फाइल करने या उसमें संशोधन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2023 है. इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से प्राथमिकता के आधार पर इस संचार का जवाब देने का अनुरोध किया है.

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