ITR फाइल करने के बाद क्यों होती है रिफंड में देरी, कब मिलेगा पैसा, देखें

TheChopal, ITR Filing 2025: देशभर में लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) भरना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग ने ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। जो भी लोग समय पर ITR भरते हैं, उन्हें जुर्माने और दूसरी परेशानियों से बचने में मदद मिलती है। अगर आप समय से पहले ITR फाइल करते हैं, तो जुर्माने से बच सकते हैं। जो लोग पहले ही ITR फाइल कर चुके हैं, वे अब रिफंड का इंतजार कर रहे होंगे। कुछ लोगों को रिफंड जल्दी मिल जाता है, जबकि कुछ को इसमें समय लग सकता है।
हर टैक्स भरने वाले व्यक्ति के लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है। रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स विभाग से मंजूरी मिलनी जरूरी होती है। इसी मंजूरी के बाद तय होता है कि आपको टैक्स देना है या आपका रिफंड मिलेगा। जब तक विभाग की तरफ से अनुमति नहीं मिलती, तब तक रिफंड जारी नहीं होता।
रिफंड मिलने में अब सिर्फ 10 दिन लगते हैं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में बहुत सुधार हुआ है। पहले 2013-14 में रिफंड मिलने में औसतन 93 दिन लगते थे, लेकिन अब यह समय घटकर लगभग 10 दिन रह गया है। हालांकि, सभी आयकर रिटर्न (ITR) 10 दिन में नहीं निपटते। यह बदलाव टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी राहत की बात है।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि 10 दिन का समय सिर्फ एक ‘औसत’ होता है, मतलब यह गारंटी नहीं है कि हर किसी को इतने दिन में रिफंड मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आयकर रिटर्न फाइल करने के बाद लगभग 20 दिन में रिफंड मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा, रिफंड असेसमेंट ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर दिया जा सकता है।
रिफंड रुकने की ये गलतियां हो सकती हैं -
रिफंड पाने के लिए सिर्फ आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना ही काफी नहीं है, उसे ई-वेरिफाई भी करना जरूरी है। जब तक आप अपना ITR ई-वेरिफाई नहीं करेंगे, आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आने में 4-5 हफ्ते का समय लग सकता है, इसलिए इसे जरूर पूरा करें। अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, आयकर विभाग के ईमेल का जवाब नहीं दिया, टीडीएस की गलत जानकारी दी, या बैंक अकाउंट की गलत डिटेल्स दीं, तो ये गलतियां भी आपके रिफंड में रुकावट डाल सकती हैं। इसलिए अपने सभी विवरण सही से जांचें और विभाग से संपर्क में रहें।