Wrong Payment: गलती से किसी और के बैंक खाते में भेज दिया पैसा, वापस मिलने को लेकर RBI ने बताया तरीका

Wrong UPI Payment: यूपीआई के आने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजना बहुत आसान हो गया है। अब लोग कुछ ही सेकेंड में किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। लेकिन कई बार जल्दी में लोग गलती कर देते हैं और पैसे किसी गलत खाते में भेज देते हैं। इसके बाद परेशानियां शुरू हो जाती हैं।
अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है। आइए जानते हैं कि अगर पैसे गलती से किसी और के खाते में चले जाएं तो आप इसकी शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं।
आरबीआई ने गलत यूपीआई पेमेंट से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब अगर आप गलती से किसी गलत यूपीआई आईडी पर पैसे भेज देते हैं, तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर अपने पैसे वापस मिल सकते हैं।
अगर पैसे भेजने वाला और पाने वाला दोनों एक ही बैंक का इस्तेमाल करते हैं, तो पैसे जल्दी वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर दोनों का बैंक अलग-अलग है, तो रिफंड में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।
यूपीआई ऐप के कस्टमर सपोर्ट से कैसे मदद लें
अगर आपने गलती से किसी गलत व्यक्ति को पैसे भेज दिए हैं, तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति से संपर्क करें। उसे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भेजें और politely पैसे वापस भेजने को कहें। अगर वह व्यक्ति पैसे वापस देने से मना कर देता है, तो आप टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं।
साथ ही, आप जिस यूपीआई ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मौजूद कस्टमर सपोर्ट से भी मदद ले सकते हैं। उन्हें ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी दें, जिससे आपकी शिकायत जल्दी सुलझ सके।
NPCI में शिकायत कैसे करें
यूपीआई पेमेंट सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) संभालता है। अगर आपने गलती से किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, तो आप NPCI की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
अपनी बैंक ब्रांच से मदद लें
अगर पैसे कटने के बाद गलत अकाउंट में चले गए हैं, तो आप अपनी बैंक की नजदीकी ब्रांच में जाकर भी मदद ले सकते हैं। बैंक वाले आपकी समस्या समझकर पैसे वापस दिलाने की कोशिश करेंगे।