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खुद को बहादुर शाह का वंशज बता लाल किले का मालिकाना हक़ पाने के लिए महिला पहुंची हाईकोर्ट

Calling herself a descendant of Bahadur Shah, the woman reached the High Court to get the ownership of the Red Fort.

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red fort

New Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुल्तान बेगम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि सुल्तान बेगम ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर खुद को अंतिम सम्राट बहादुर जफर के द्वितीय पोते की भी विधवा होने का दावा किया था. याचिकाकर्ता के अनुसार 1857 ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जबरन मुगल शासक को लाल किले से निकाल कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था और अब भारत सरकार उनके पूर्वजों की संपत्ति पर कब्जा करके बैठी है.

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी होने के आधार पर याचिका खारिज कर दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि दुर्भाग्य से आपने केस बनाए बिना ही याचिका दायर कर दी. आपके अनुसार यह सब 1857 और 1947 के बीच हुआ आप कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रही थी. आपको क्या शिकायत है?

कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं की थी कोई कार्रवाई ?

अदालत ने कहा कि पूरे देश में हर कोई लाल किले के बारे में जानता है. यहां तक कि कोर्ट कक्ष में मौजूद हर किसी ने यह इतिहास पढ़ा होगा कि अंतिम मुगल बादशाह को देश से निर्वासित कर दिया गया था. उसी समय आपने मुकदमा दायर क्यों नहीं किया था? अगर उसके पूर्वज ऐसा नहीं कर सके तो क्या वह अब ऐसा कर सकती है?” कोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता एक अशिक्षित महिला है, लेकिन उसके पूर्वजों ने उसी वक्त या उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी?