Bhiwani News : एसएलसी के बिना एडमिशन कितना सही , क्या बाद मे जमा करवाना होगा एसएलसी ?
THE CHOPAL , BHIWANI
BHIWANI NEWS : स्कूल लीविग सर्टिफिकेट (SLC)के बिना दाखिलों को लेकर खुद शिक्षा विभाग ने भ्रम पैदा किए हुए है. यह कहना गलत नहीं है कि राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत बिना एसएलसी (SLC) के भी दाखिला संभव है. लेकिन यह भी सच्चाई है स्टूडेंट को एसएलसी (SLC)जल्द से जल्द जमा करानी होगी. स्टूडेंट अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और वह सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहता है तो प्राइवेट स्कूल उसे कोई न कोई बहाना बनाकर रोक लेते है और एसएलसी नहीं देते.
बल्कि इसके लिए ट्यूशन फीस ही देनी अनिवार्य होती है परंतु प्राइवेट स्कूल भारी भरकम चार्जिज लगाकर फीस मांग लेते हैं. ऐसे में बच्चे और अभिभावक के सामने धर्म संकट पैदा हो जाता है. वह प्राइवेट स्कूल की यह फीस देने में असमर्थ होता है और सरकारी स्कूल में उसका दाखिला नहीं हो पाता. इन विकट हालात में अभिभावक बच्चे का स्कूल छुड़वाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं.
कुछ अध्यापकों ने 15 से 26 जून तक निजी स्कूलो से आए बिना एसएलसी ( SLC) के बच्चों को दाखिल कर लिए और नए स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबरजारी किए गए. उस समय बच्चों का आधार नंबर स्टूडेंट एमआइएस पर नहीं जुड़ सका . इस प्रकार बच्चे की मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम पर अपडेट नहीं हो सकी. ऐसे में दाखिला भी पूरा नहीं किया जा सका . BHIWANI NEWS
शिक्षा विभाग के एसएलसी को लेकर आदेश बदलते रहे हैं जिससे भ्रम बना रहा है. 26 जून 2020 को विभाग के डायरेक्टर की तरफ से आदेश हुए कि बिना एसएलसी के दाखिला किया जा सकता है. वह तब तक प्रोविजनल दाखिला रहेगा जब तक स्टूडेंट एसएलसी न दे दे.
अध्यापको का कहना हैं कि शिक्षा विभाग ने पिछले साल 10 मार्च को एडमिशन एसएलसी (SLC)के बिना करने के फिर से आदेश दिए थे . इसमें बताया गया कि बच्चों के पूर्व में जारी SRN का MISअपडेट कर सकते हैं. इस पोर्टल को खोल दिया गया जो जारी है. मतलब स्पष्ट है कि पिछले सत्र में दी गई समयावधि 15 से 26 जून 2020 तक बिना एसएलसी वाले बच्चे को एसआरएन जारी किया.
अभी भी ये सवाल अनसुलझे हैं
1. बिना एसएलसी के कन्फर्म एडमिशन करने के आदेश क्या अब भी हैं.
2. एमआइएस पर एडमिशन पहले होना चाहिए या दाखिला खारिज रजिस्टर में पहले चढ़ना चाहिए.