जानिए , आईएएस (IAS) ऑफिसर को साल में कितनी छुट्टी मिलती है

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Holidays of IAS : हमारे दिमाग में कभी न कभी तो यह प्रश्न आता होगा कि हमारे जिले के कमिश्नर, डीएम या अन्य अधिकारी कभी छुट्टी पर जाते या नहीं और इन्हें कितनी छुट्टियां मिलती हैं, आपके इसी सवाल का जवाब अब आपको इस खबर में मिलेगा. आईएएस की फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (Indian Administrative Services). आईएएस सरकार के सुचारू रूप से परिचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. आईएएस भर्ती और सेवा सम्बन्धी मामलों का फैसला केंद्र द्वारा स्थापित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा लिया जाता है.

एक आईएएस अधिकारी अपनी छुट्टी के लिए विदेश जा सकता है और उन्हें यात्रा के लिए छुट्टी के लिए आवेदन करने का अधिकार भी दिया जाता है. लेकिन इसके लिए उन्हे सरकार के नियमों का पालन करना होता है. अगर, बात करें की एक आईएएस अधिकारी को साल में कितनी छुट्टी दी जाती हैं तो उन्हें सरकार ने अन्य कर्मचारियों की तरह सिविल सेवकों के लिए सामान्य अवकाश दिए जाते है. इन्हें अर्जित लीव (Earned Leave)- 30, आकस्मिक लीव (Casual Leave)- 08, राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holidays)- लगभग 20,अर्ध-वेतन लीव (Half-pay Leaves)- 20, सप्ताहांत (Weekend) आदि मिलती हैं.

इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सदस्य प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय अवकाश मिलते हैं. उनमे से गणतंत्र दिवस,स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, मुहर्रम, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, दशहरा, दिवाली, इदुल ज़ुहा, गुड फ्राइडे, गुरु नानक जयंती, ईदुल फित्र, महावीर जयंती, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन शामिल किए गए हैं. इन अवकाशों के अलावा सिविल अधिकारियों को कई और भी छुट्टियां भी मिलती हैं.

1. स्टडी लीव - किसी सदस्य को उसकी पूरी सेवा के दौरान नब्बे दिनों की अवधि के लिए परिवर्तित अवकाश (Commuted leaves) दिया जाता है.

2. मैटरनिटी लीव - महिला सदस्यों को इसके प्रारंभ होने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए अवकाश दिया जा सकता है.

3. पैरेंटल लीव - इसके तहत पुरुष सदस्यों को 15 दिनों का अवकाश दिया जा सकता है.

4. एक्स्ट्रा आर्डिनरी लीव- असाधारण परिस्थितियों (Permissible Circumstances) में 5 साल तक का अवकाश मिल सकता है.