हरियाणा में अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसान ले सकेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन, देखें नए नियम

The Chopal , Haryana
Haryana Tubewell Connection : हरियाणा में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तय नियमों में संशोधन किया है. निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 2 एकड़ से ज्यादा जमीन की शर्त अब हटा दी है. अब वह किसान भी ट्यूबवेल कनेक्शन (Tubewell) के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनके हिस्से में 2 एकड़ से कम जमीन आती है. नियम में बदलाव करने से उन किसानों को ज्यादा फायदा होगा, जो छोटी जोत में सब्जी या फलों की पैदावार करते हैं.
पुराने नियम के चलते किसानों को कनेक्शन नहीं मिल पाता था,
ज्यादा पानी की जरूरत होने के बावजूद पुराने नियम के चलते किसानों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे. इसके अलावा वे किसान परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास 5 या 6 एकड़ जमीन है, परंतु हिस्सेदार ज्यादा होने के कारण एक के खाते में 2 एकड़ जमीन की शर्त पूरी नहीं हो रही थी. Haryana Tubewell Connection
नए ट्यूबवेल कनेक्शन के अलावा जिन किसानों ने पहले कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है और इस दौरान किसान की मौत हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस के नाम पर कनेक्शन जारी किया जा सकेगा. डिवीजन 2 के कार्यकारी अभियंता रविन्द्र कालीरामणा ने बताया कि छोटे किसानों को योजना का लाभ देने के लिए जमीन की शर्त में संशोधन किया गया है.
अब वह किसान भी ट्यूबवेल कनेक्शन (Tubewell) के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनके हिस्से में 2 एकड़ से कम जमीन आती है. नियम में बदलाव करने से उन किसानों को ज्यादा फायदा होगा, जो छोटी जोत में सब्जी या फलों की पैदावार करते हैं.