हरियाणा में पंचायती चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही पढ़िये,
हरियाणा में पंचायत चुनाव (Election) को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बैंच में 2 महिलाओं ने याचिका दायर की है. जिसमें पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर यह याचिका दायर की गई है,
वहीं हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया है. याचिका को लेकर वकील दीपकरण दलाल ने बयान दिया है कि यह दो महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपील की गई है. जिसमें पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए. चुनाव के लिए पंचायत ,ब्लॉक और जिला परिषद के वार्ड को आड ईवन में बांटा जाएगा,
अमेंडमेंट के तहत बताया कि इवन नंबर महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है. वहां ऑड नंबर में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के अतिरिक्त ही यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं, यानी महिलाएं ऑड कैटेगरी में चुनाव नहीं लड़ सकती है,
वहीं वकील दीप करण दलाल ने कहा है कि ऑड नंबर में महिलाओं के चुनाव न लड़ने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. ऑड नंबर या ओपन (open) कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, जिलके लिए यह दलील दी गई है.
