The Chopal

हरियाणा में अधिकारीयों पर निर्धारित समय-सीमा में काम नहीं करने पर लगेगा जुर्माना,

Officers In Haryana Fine : हरियाणा में अलग-अलग सेवाओं में आमजन के आवेदन बिना किसी ठोस कारण के रद्द या कार्य नहीं करने वाले मामलों पर सेवा का अधिकार आयोग द्वारा कड़ा संज्ञान लिया जाएगा. आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता (TC Gupta) कहा की अधिकारी बेवजह आवेदनों को रद्द करने की आदत को बदल
   Follow Us On   follow Us on
हरियाणा में अधिकारीयों पर निर्धारित समय-सीमा में काम नहीं करने पर लगेगा जुर्माना,

Officers In Haryana Fine : हरियाणा में अलग-अलग सेवाओं में आमजन के आवेदन बिना किसी ठोस कारण के रद्द या कार्य नहीं करने वाले मामलों पर सेवा का अधिकार आयोग द्वारा कड़ा संज्ञान लिया जाएगा. आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता (TC Gupta) कहा की अधिकारी बेवजह आवेदनों को रद्द करने की आदत को बदल लें. टीसी गुप्ता ने जिले सोनीपत में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों की बैठक के दौरान ऐसे विभागीय अधिकारियों को तलब करते हुए विस्तार से कारणों की पड़ताल की, जिनके पास लंबित आवेदनों की संख्या ज्यादा है.

यह है वो विभाग जिनमें आवेदन अधिक है

इनमें खास तौर पर कृषि विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, परिवहन, एचएसआईआईडीसी, यूएचबीवीएन, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं.

वहीं उन्होंने कहा की हरियाणा राज्य सरकार का उदेश्य की की आम जनता तक बिना किसी परेशानी के सेवाएं पहुंचे. उन्होंने कहा कि 31 विभागों की 546 सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 277 सेवाएं ऑनलाइन हैं. बाकि बची सेवाओं को भी ऑनलाइन किया जाएगा.

हरियाणा में सरकार का उदेश्य है की लोगों तक बिना समस्या के सेवाएं पहुंचे. इसकी उल्लंघना करने वाले अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा और यदि किसी अधिकारी पर 3 बार जुर्माना लगता है तो यह उसकी नौकरी पर भारी पड़ सकता है. मुख्य आयुक्त ने कहा कि कुछ सेवाओं में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीएम होते हैं, जिन्हें स्वयं भी जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है. किंतु कुछ मामलों में इन पर भी आयोग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है.

हरियाणा में अधिकारीयों पर निर्धारित समय-सीमा में काम नहीं करने पर लगेगा जुर्माना,जिले का रैंकिंग स्कोर 10 में से 9.5 से कम नहीं होना चाहिए

साथ ही उन्होंने कहा कि पहली जनवरी, 2022 से अधिसूचित सेवाओं में विस्तार किया जाएगा, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके. सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त ने इस दौरान नागरिकों से फीडबैक भी ली व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले की रैंकिंग में सुधार के लिए कटिबद्ध हैं. रैंकिंग में जिले का स्कोर 10 में से 9.5 से कम नहीं होना चाहिए. साथ ही, लोगों से सेवाओं के संदर्भ में मिलने वाली फीडबैक में 5 में से 4 अंक अवश्य होने चाहिए. Officers In Haryana Fine

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने दिया इस्तीफा, फिर कही यह बड़ी बात, जानिए

News Hub