हरियाणा पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज, देखें याचिका
The Chopal , Chandigarh
Panchayat Elections : हरियाणा में पंचायत चुनावों का आमजन को बेसब्री से इंतजार है लेकिन कोरोना के चलते चुनाव समय पर संभव नहीं हो पाए. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने में कथित खामियों के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की अर्जी को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट में दायर अर्जी में बताया गया कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियां हैं, जिसे उसने चुनौती दी गई है.
इवन नंबर महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है
हरियाणा में पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है. चुनाव के लिए पंचायत, ब्लाक व जिला परिषद के वार्ड को आड और इवन में बांटा जाएगा. संशोधन के तहत कहा गया कि इवन नंबर महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है. आड नंबर में यह प्राविधान किया गया है कि महिलाओं के अतिरिक्त ही कोई यहां पर चुनाव लड़ सकता है. बता दें की अब यानी की महिलाएं आड कैटेगरी में चुनाव नहीं लड़ सकती.
याचिका में कहा गया कि आड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता. हाई कोर्ट ने इस याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. इस मामले में कोरोना के चलते सुनवाई 20 अगस्त को होनी है. अर्जी में कोर्ट को बताया गया कि सरकार जल्द ही पंचायत चुनाव करवाने की कोशिश में है, अगर एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई तो उसके बाद कोर्ट की उस मामले में हस्तक्षेप करने की संभावना बहुत कम हो जाती है.
ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई करे. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आधारित बेंच ने याची की इस मांग को खारिज करते हुए जल्द सुनवाई से इन्कार कर दिया. अर्जी में बताया गया कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियां हैं. इसलिए याचिका दायर की गई थी. panchayat elections