हरियाणा प्रदेश के कालका से पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता विधानसभा स्पीकर ने बहाल कर दी गई है. प्रदीप चौधरी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. हिमाचल हाईकोर्ट ने निचली अदालत के सजा के फैसले पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था. 19 अप्रैल 2021 से विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है.
वहीं जानकारी के लिए बता दें की जनवरी के अंत में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द कर दी थी. उन्हें बद्दी की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाने के साथ ही 85 हजार रुपये जुर्माना लगाया था. हालांकि बिना नोटिस के स्पीकर द्वारा विधायक को अयोग्य घोषित करने पर कांग्रेस ने कार्रवाई पर सवाल उठाए थे.
अब सिर्फ हल्का ऐलनाबाद में ही होगा उपचुनाव
प्रदीप चौधरी की विधानसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद अब कालका में उपचुनाव लड़ने और जीतने का सपना देख रहे विभिन्न दलों के करीब आधा दर्जन नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया है. अब राज्य में सिर्फ ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा. 3 कृषि कानूनों के विरोध में ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. कालका से चुनाव लड़ने वालों की भाजपा, इनेलो, जजपा और कांग्रेस में लंबी फेहरिस्त थी, जिसमें आधा दर्जन उम्मीदवार मजबूत दावेदारों में शामिल थे.