Wheat: गेहूं और दाल में लगी स्टॉक करने की लिमिट, तय सीमा से ज्यादा रखा तो सरकार करेगी कार्रवाई
Pulses Stock Limit : राजस्थान में दाल और गेहूं की स्टॉक सीमा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है. गेहूं में दाल के व्यापारी के लिए बड़ी अपडेट है। आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
Rajasthan Food Department : राजस्थान में केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना को लेकर राज्य में गेहूं में दाल की स्टॉक सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान में गेहूं एवं दाल की स्टॉक सीमा तय कर दी गई है। सभी जिलों के अधिकारियों को प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिए हैं. राज्य के सभी जिलों के रसद अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को इस आदेश की पालना ईमानदारी से करनी होगी. आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पोर्टल पर देनी होगी जानकारी
जिला रसद अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों दाल व गेहूं की स्टॉक सीमा को लेकर निर्देशों का पालन करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी. जानकारी के लिए बता दें कि गेहूं से संबंधित स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहने वाली है. गेहूं और दाल की स्टॉक सीमा की जानकारी संबंधित पोर्टल पर व्यापारियों को दर्ज करवानी होगी. यदि किसी की तरफ से संबंधित पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी नहीं दी जाती तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने स्टॉक की जानकारी दे
सरकार की तरफ से गेहूं में दाल की स्टॉक सीमा को लेकर निर्देश प्राप्त हुए हैं. आदेशों का पालन नियम के अनुसार किया जाए. अगर राज्य में किसी ने अनियमितता और निर्देश मानने में लापरवाही दिखाई तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी. स्टॉक सीमा को लेकर नय आदेश जारी हो चुके हैं. दाल दलन के संबंध स्टॉक सीमा 30 सितंबर तक प्रभावी रहने वाली है। राज्य में गेहूं के थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, मिलर और आयतकों को पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी देनी होगी. जिन व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वह भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने स्टॉक की जानकारी दे सकते है.
देखे एक नजर
गेहूं को लेकर स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक रहने वाली है. अगर कोई व्यापारी रजिस्ट्रेशन कर स्टॉक को ऑनलाइन अपडेट नहीं करता है तो उसके खिलाफ वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दे की थोक विक्रेता के लिए 3 हजार मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 10 मीट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 10 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 3 हजार मीट्रिक टन व प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता की 70 फीसदी मात्रा को 2024-25 के शेष महीनों से गुणा के बराबर है।
थोक विक्रेता के लिए 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 5 मीट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन, डिपो पर 200 मिट्रिक टन व डीलर के लिए 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो।