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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हुआ मानहानि का केस दर्ज , 'संजीवनी घोटाले' पर की थी टिप्पणी, जाने पूरी अपडेट

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हुआ मानहानि का केस दर्ज

THE CHOPAL (नई दिल्ली) - बता दे की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक आपराधिक शिकायत दायर करते हुए संजीवनी घोटाले पर टिप्पणी करके उन्हें बदनाम करने का आरोप भी लगाया हैं। आपको बता दे की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरप्रीत सिंह ने मामले का संज्ञान में लिया और शेखावत की इस शिकायत पर समर्थन में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए अब  इसे सोमवार के लिए सूचीबद्ध भी किया गया हैं। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में भाजपा नेता की भूमिका होने का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की  कोशिश की हैं। शिकायत में यह भी दावा किया गया है, ‘‘उनकी (शेखावत) प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति भी हुई है.’’ शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री गहलोत मानहानिकारक टिप्पणी भी कर रहे हैं, शेखावत की छवि धूमिल करने और उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। 

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घोटाला राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा -

जयपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए गहलोत ने यह कहा कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्री शेखावत का कदम घोटाले को राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा भी बनाएगा।  गहलोत ने कहा, ‘‘मैं इसका (मानहानि मामला) स्वागत भी करूंगा। बता दे की इससे मामले में तेजी भी आएगी और उन पीड़ितों को मदद भी मिलेगी, जिन्होंने घोटाले में पैसा गंवाया भी है। कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ‘‘इस व्यक्ति (शेखावत) को खुद पर शर्म भी आनी चाहिए। एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते, उन्हें पीड़ितों को बुलाना भी चाहिए था और उन्हें न्याय दिलाने में उनकी मदद भी करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार मामले की जांच में सहयोग करने को तैयार भी है। आपको बता दे की  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस घोटाले पर ध्यान देना भी चाहिए। 

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ईडी को लिखा था पत्र -

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने यह कहा कि उनकी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र भी लिखा है, लेकिन इसका कोई फायदाअभी तक नहीं हुआ। उन्होंने यह कहा कि संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार ईडी के पास ही है और राज्य पुलिस का विशेष अभियान समूह आरोपी की संपत्ति जब्त नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री गहलोत के विशेष कार्य अधिकारी लोकेश शर्मा के अनुसार , ‘‘यदि आप (शेखावत) निर्दोष हैं, तो आप गरीबों का पैसा वापस दिलाने के लिए आगे क्यों नहीं आते?’’