हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, इतनी काट चुके सज़ा देखें

हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को राजधानी दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने समय से पूर्व रिहाई पर विचार करने वाली मूल फाइल मांगी है, वहीं इसके साथ उनकी पैरोल अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है. जानकारी बता दें कि ओपी चौटाला ने अपनी उम्र और दिव्यागता के
   Follow Us On   follow Us on
हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, इतनी काट चुके सज़ा देखें

हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को राजधानी दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने समय से पूर्व रिहाई पर विचार करने वाली मूल फाइल मांगी है, वहीं इसके साथ उनकी पैरोल अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है.

हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, इतनी काट चुके सज़ा देखेंजानकारी बता दें कि ओपी चौटाला ने अपनी उम्र और दिव्यागता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की है. इससे पहले दायर याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना का हवाला दिया.

वहीं अधिसूचना के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 फीसदी वाले दिव्यांग व बच्चे अगर अपनी आधी सजा पूरी कर चुके हैं तो राज्य सरकार उनकी रिहाई पर विचार कर सकती हैं. याचिका में ओपी चौटाला ने कहा कि उनकी उम्र 86 वर्ष हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले में वह 7 साल की सजा काट चुके हैं.

6 साल पहले मंदिर में बच्चा दिया था दान, पुलिस ने कराया रेस्कयु, माता पिता पर FIR दर्ज करने के आदेश,