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कोर्ट ने बस ड्राइवर को सुनाई गई 190 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

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Madhya Pardesh News : मध्य प्रदेश के पन्ना में लगभग 6 साल पहले हुए एक बस हादसे में 22 यात्री जिंदा जल गए थे. कोर्ट में बस ड्राइवर को दोषी करार देते हुए, अपर सत्र न्यायाधीश आरपी सोनकर में बस ड्राइवर समसुदीन जो 47 वर्ष को 190 साल कैद की सजा सुनाई.

ड्राइवर को दोषी पाते हुए हार अकाउंट पर 10-10 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडे हो दोषी करार देते हुए 10 साल का कारावास की सजा सुनाई गई. ड्राइवर शहाबुद्दीन को धारा 304 के तहत भाग भाग दोषी पाया गया. ड्राइवर और मालिक दोनों सतना के रहने वाले हैं.

यह बस हादसा मंडला के नेशनल हाईवे पर पांडव फॉल के पास 4 मई 2015 को हुआ था. अनूप ट्रेवल की बस एमपी 19P 0533,  20 फीट नीचे गिर कर पलट गई. 32 सीटों वाली बस छतरपुर से लगभग 12:40 पर रवाना हुई थी. 1 घंटे के बाद बस पन्ना जिले के पांडव फॉल के पास एक पुल पर पहुंची जहां ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया. इसके बाद बस करीब 8 फीट नीचे खाई में गिर गई खाई में गिरने के बाद उसमें आग लग गई और 22 यात्री जिंदा जल गए.

जानकारी के अनुसार बता दे कि बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडे और ड्राइवर समसुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304 ए, 338, 304 /2 और 287 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182, 183, 184 और 191 के तहत पुलिस ने अपराध दर्ज किया था. 6 साल चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.