UP News: पीएम-कुसुम योजना के तहत यूपी के किसानों को बड़ी राहत, सोलर पंप पर मिलेगा भारी अनुदान

UP Solar Pump Subsidy: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई की बढ़ती लागत से राहत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सोलर पंप उपलब्ध कराने जा रही है। योजना के अंतर्गत सोलर पंपों का आवंटन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

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UP News: पीएम-कुसुम योजना के तहत यूपी के किसानों को बड़ी राहत, सोलर पंप पर मिलेगा भारी अनुदान

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई की बढ़ती लागत से राहत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सोलर पंप उपलब्ध कराने जा रही है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने किसानों को अनुदान पर 40,521 सोलर पंप देने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 15 दिसंबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

कृषि विभाग के अनुसार, इच्छुक किसानों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। केवल वही किसान योजना के पात्र माने जाएंगे, जिनका पंजीकरण समय सीमा के भीतर पूरा होगा।

ई-लॉटरी से होगा किसानों का चयन

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंपों का आवंटन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कुल 9 श्रेणियों के सोलर पंपों पर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। इससे किसानों को पंप की वास्तविक लागत का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

जिलावार लक्ष्य भी तय कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर, बरेली जिले में 1,002 सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। अन्य जिलों में भी खेती के रकबे और सिंचाई की जरूरत के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

कितना मिलेगा अनुदान

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा जारी विवरण के अनुसार, सोलर पंप की क्षमता के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार अलग-अलग राशि का अनुदान दे रही है। 

1 - 2 एचपी डीसी/एसी सरफेस पंप पर केंद्र और राज्य मिलकर लगभग 98 हजार रुपये का अनुदान देंगे।

2 - 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर किसानों को करीब 1,00,215 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

3 - 2 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 99,947 रुपये का अनुदान निर्धारित है।

4 - 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप के लिए 1,33,621 रुपये की सहायता दी जाएगी।

5 - 3 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर किसानों को 1,32,314 रुपये मिलेंगे।

6 - 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर अनुदान राशि 1,88,038 रुपये तय की गई है।

वहीं 7.5 एचपी और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर किसानों को अधिकतम 2,54,983 रुपये तक का लाभ मिलेगा।

आवेदन के लिए 5,000 रुपये टोकन मनी जरूरी

योजना के तहत आवेदन करते समय किसानों को ₹5,000 टोकन मनी जमा करनी होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना भेजी जाएगी। ई-लॉटरी में चयन होने पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

कर्ज लेने पर ब्याज में भी छूट

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी के अनुसार, यदि कोई किसान बैंक से ऋण लेकर अपना अंश जमा करता है, तो उसे कृषि अवस्थापना निधि (AIF) के अंतर्गत विशेष लाभ मिलेगा। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 3-3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसानों को कुल 6 प्रतिशत तक ब्याज में राहत मिलेगी।

बोरिंग कराना अनिवार्य

कृषि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोलर पंप की क्षमता के अनुसार किसानों को बोरिंग स्वयं करानी होगी।

2 एचपी पंप के लिए 4 इंच,

3 और 5 एचपी पंप के लिए 6 इंच,

जबकि 7.5 और 10 एचपी पंप के लिए 8 इंच की बोरिंग अनिवार्य होगी।

यदि सत्यापन के समय बोरिंग नहीं पाई जाती है, तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है और जमा की गई टोकन मनी भी जब्त हो सकती है।

किसानों को क्या होगा फायदा

इस योजना से किसानों को डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। सोलर पंप से सिंचाई की लागत घटेगी, खेतों में समय पर पानी मिलेगा और खेती अधिक लाभकारी बन सकेगी। सरकार का मानना है कि पीएम-कुसुम योजना से प्रदेश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और कृषि आय दोनों को मजबूती मिलेगी।