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Sim Card: टेलिकॉम विभाग ने बदल दिए सिम लेने के नियम, जान लें नए रूल्स

Sim Card New Rules : अब दूरसंचार विभाग (DOT) ने बताया है कि सिम कार्ड खरीदने में कागज की जरूरत नहीं होगी। जिसके मुताबिक अब आप नया सिम कार्ड खरीदने या ऑपरेटर बदलने पर अपना डॉक्यूमेंट स्वयं वेरीफाई कर सकते हैं। यूजर्स के निजी दस्तावेजों के साथ होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह नया कानून बनाया गया है।
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Sim Card: टेलिकॉम विभाग ने बदल दिए सिम लेने के नियम, जान लें नए रूल्स

TRAI New Rules : यदि आप नया सिम कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि नए सिम कार्ड खरीदने की शर्तों में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल, अब दूरसंचार विभाग (DOT) ने बताया है कि सिम कार्ड खरीदने में कागज की जरूरत नहीं होगी। जिसके मुताबिक अब आप नया सिम कार्ड खरीदने या ऑपरेटर बदलने पर अपना डॉक्यूमेंट स्वयं वेरीफाई कर सकते हैं।

दरअसल, दूरसंचार विभाग (DOT) ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर सिम कार्ड से जुड़े नए नियमों का ऐलान किया है। इसमें उन्हें नया सिम कार्ड खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। यूजर्स के निजी दस्तावेजों के साथ होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह नया कानून बनाया गया है। वहीं, डिजिटल इंडिया (Digital India) का लक्ष्य पूरी तरह से पेपरलेस व्यवस्था को लागू करना है।

सिम खरीदने को लेकर हुए, बड़े बदलाव

दूरसंचार विभाग (DOT) ने बताया कि ग्राहक को नया सिम कार्ड खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए भी कुछ निर्देश दिए हैं। जिसके अनुसार एक बड़े टेलीकॉम बदलाव के साथ अभी यूजर्स को ई-केवाईसी (नो योर कस्टमर) और सेल्फ केवाईसी (Self KYC) की सुविधा मिलेगी।

फर्जी सिम पर लगेगी, रोक

अब ग्राहकों को अपना नंबर प्रीपेड (Prepaid) से पोस्टपेड (Postpaid) में बदलने के लिए भी टेलीकॉम ऑपरेटर के पास नहीं जाना होगा। अब यूजर्स वन-टाइम पासवर्ड (OTP) पर आधारित सेवा का लाभ ले सकेंगे। यहीं आप नया सिम कार्ड खरीद सकते हैं बिना किसी फोटोकॉपी या डॉक्यूमेंट को शेयर किए। दूरसंचार विभाग की यह पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया यूजर्स के डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल होने से रोकेगी। जिसके मुताबिक अब किसी व्यक्ति के नाम पर नकली सिम जारी नहीं की जाएगी।

ये है आधार बेस्ट ई-केवाईसी और सेल्फ केवाईसी

दूरसंचार विभाग (DOT) ने केवाईसी रिफॉर्म में आधारित ई-केवाईसी (E-KYC) , सेल्फ केवाईसी (Self KYC) और ओटीपी बेस्ड सर्विस में बदलने की सर्विस दी है। अब यूजर्स केवल आधार कार्ड से नए सिम कार्ड खरीद सकेंगे। टेलीकॉम कंपनियां आधारित पेपरलेस वेरिफिकेशन फीचर का उपयोग करेंगे। इसके लिए सिर्फ 1 रुपये (जीएसटी के साथ) खर्च होगा।

दूरसंचार विभाग (DOT) ने सेल्फ केवाईसी (Self KYC) की सुविधा भी शुरू की है, जिससे यूजर्स अपना केवाईसी ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। डिजिलॉकर (Digilocker) का उपयोग करके ग्राहक स्वयं अपना केवाईसी वेरीफाई कर सकेंगे। इसके अलावा, यदि कोई ग्राहक अपना नंबर पोस्टपेड से प्रीपेड में या पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलना चाहता है, तो उन्हें टेलीकॉम ऑपरेटर के कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा। ओटीपी-आधारित वेरिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से वे कनेक्शन को बदल सकेंगे।