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बिना हिजाब के देने होंगे बोर्ड एग्जाम, हिजाब के साथ नहीं मिलेगा प्रवेश| शिक्षा मंत्री बीसी नागेश

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Hizab case
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कर्नाटक| कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला स्कूल के हित मे आया है और कोर्ट ने हिजाब पर स्कूल में लगे प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम का आवश्यक अंग नहीं है। अब इसी संदर्भ के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा है कि कर्नाटक सरकार बोर्ड परीक्षा के दौरान भी मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देगा।
उन्होंने कहा, जो लोग हिजाब पहनना चाहते हैं उनके लिए कोई प्रावधान या अपवाद नहीं होगा। लेकिन सभी बच्चों को कोर्ट के आदेश को मानते हुए परीक्षा में शामिल होना होगा। किसी को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी सभी को कोर्ट के नियमों का पालन करना होगा। किसी को भी परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
वही यदि छात्रों को अपनी गलती का एहसास होता है तो परीक्षा के दो माह बाद होने वाले सप्लीमेंट्री एग्जाम में वह अपनी परीक्षा पुनः दे सकते हैं लेकिन तब भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा। जानकारी के लिए बता दें परीक्षा का जिक्र करते हुए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यदि हिजाब प्रतिबंध लागू किया गया तो वह परीक्षा नहीं दे पाएगी। शीर्ष अदालत ने हालांकि छात्रों से इस मुद्दे को 'सनसनीखेज' नहीं बनाने को कहा और उन्हें सुनवाई की तारीख देने से इनकार कर दिया।