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हिंदुओं को भी मिल सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा

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Supreme court
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Delhi| हिन्दू आजकल सुर्खियों में है। वही केंद्र सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओ की ओर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अब हिंदुओं को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है उन राज्यों में वह हिंदुओ को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। केंद्र ने कहा यदि सुप्रीम कोर्ट यह करती है तो ऐसी स्थिति में हिन्दू इन राज्यों में अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित कर उसका संचालन कर सकते हैं। 
केंद्र ने वर्ष 2016 का जिक्र करते हुए कहा कि जिस प्रकार वर्ष 2016 में महाराष्ट्र में यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। वही कई राज्य उन श्रेणियों में आते हैं जिन्हें धार्मिक या भाषाई रूप से अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। बता दें अल्पसंख्यक समुदाय के विषय मे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एक हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। 
एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि लदाख, मिज़ोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल, पंजाब और मणिपुर में यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के लोग अपने संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर संचालित नहीं कर सकते है। जिसपर केंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।