The Chopal

अब पत्नी अपने पति को देगी गुजारा भत्ता:- बॉम्बे हाईकोर्ट

   Follow Us On   follow Us on
High court

The Chopal

मुंबई| हमने अक्सर देखा है कि जब पति और पत्नी के मध्य तलाक होता है तो पति पत्नी को एलिमनी देता है। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमे पत्नी अपने पति को एलिमनी देगी। अर्थात उसे महीना गुजारा भत्ता प्रदान करेगी। 

बता दें मुंबई हाई कोर्ट ने एक महिला को यह आदेश दिया है कि वह अपने पूर्व पति को प्रति माह तीन हजार रुपये गुजारा भत्ता दे। बता दें महिला एक स्कूल टीचर है अदालत ने प्रधान अध्यापक को निर्देश दिए हैं कि वह महिला की तनख्वाह से प्रति माह पांच हजार रुपये काट कर अदालत में जमा करें। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि अदालत के आदेश के बावजूद अगस्त 2017 से महिला ने अपने अलग रह रहे पति को गुजारा भत्ता नहीं दिया गया।
बताते चले महिला ने महिला ने निचली अदालत के आदेशों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उसने 2015 में अपने पति को तलाक दे दिया था. उस व्यक्ति ने दो साल बाद स्थायी गुजारा भत्ता की मांग करते हुए स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था। वही महिला पक्ष के वकील का कहना है कि किसी भी पक्ष को विवाह खत्म होने के बाद गुजारा भत्ता देने का कोई औचित्य नहीं है। 
इतना ही नहीं उस व्यक्ति के वकील ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 में इस तरह से भरण-पोषण या गुजारा भत्ता के दावे पर कोई प्रतिबंध नहीं है. असल में उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था और वह कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित था जिसने उसे काम करने के लिए अयोग्य बना दिया। वही युवक ने पत्नी को पढ़ने में अहम योगदान दिया।
सबकी दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 निर्धन पति या पत्नी को भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार प्रदान करती है और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखती है।
News Hub