UP में किसानों को मिला बड़ा तोहफा, अब बिना वेरिफिकेशन बेच सकेंगे गेहूं
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर दी है। प्रदेश के किसान अब बिना सत्यापन के गेहूं बेच सकेंगे।

UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश के किसान बिना सत्यापन के भी गेहूं बेच सकेंगे। यह निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। योगी सरकार ने राज्य में गेहूं खरीदने के लिए ऑनलाइन क्रय केंद्र खोले हैं। 15 जून तक इन केंद्रों पर गेहूं खरीदा जाएगा। इसके अलावा, किसानों को 100 क्विंटल तक गेहूं बिना जांच के बेचने की अनुमति मिलेगी। खरीद पूरी होने के बाद भी इसका सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन में गलत जानकारी की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।
किसानों को ये सुविधाएं क्रय केंद्र पर मिलेगी
गेहूं खरीदने के दौरान सभी क्रय केंद्रों पर पीने का पानी, बैठने की जगह और वाहन पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य है, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। कोई भी किसान क्रय केंद्रों पर अपनी सुविधानुसार गेहूं बेच सकता है। पास के क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने के इच्छुक अन्य जनपद के किसान अपना गेहूं निकटवर्ती जनपद में बेच सकते हैं। केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्रय केंद्र पर बैनर लगाएं ताकि किसान गेहूं खरीद से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। किसानों को 48 घंटे के अंदर विकृत मूल्य भुगतान किया जाएगा।
दिव्यांगों और छोटे किसानों को प्राथमिकता मिलेगी
वृद्ध, दिव्यांग और महिला किसानों को क्रय केंद्रों पर वरीयता दी जाएगी। गेहूं खरीद में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। 60 क्विंटल से कम उत्पादन वाले लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। टोकन व्यवस्था में किसानों द्वारा पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर क्रय केंद्रों पर किया जाएगा। लेकिन किसानों की सुविधा के लिए ऑफलाइन टोकन बनाए जाएंगे अगर किसी क्रय केंद्र पर उनकी दैनिक खरीद क्षमता से अधिक किसान पहुंचते हैं।
ई-पाप मशीन खरीद को मान्यता मिलेगी
किसानों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से गेहूं खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ परचेज (e-PAP) मशीन का उपयोग किया जाएगा। ई-पाप पर की गई खरीदों को मान्यता नहीं दी जाएगी। संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी ई-पाप मशीन की सुरक्षा और संचालन का जिम्मेदार होगा। यदि इस मशीन को कोई भौतिक क्षति होती है, तो उसे संबंधित क्रय एजेंसी से भुगतान किया जाएगा।