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BIS Standard : अब बाजार में नहीं बिकेगा ये इलेक्ट्रिक सामान, सरकार की तरफ से लगा बैन, 2 वर्ष की सजा

BIS Standard : हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, आपको बताया जाना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक उपकरण अब नहीं मिलेंगे। इसे रोकने के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। बता दें कि अगर कोई दुकानदार या कंपनी उत्पाद बनाती है या बेचती है तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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BIS Standard : अब बाजार में नहीं बिकेगा ये इलेक्ट्रिक सामान, सरकार की तरफ से लगा बैन, 2 वर्ष की सजा

The Chopal, Indian Electric Market : चाइनीज उत्पादों की भारतीय इलेक्ट्रिक मार्केट में भरमार है। विभिन्न प्रतिबंधों और कार्यक्रमों के बावजूद कम मूल्य वाले इलेक्ट्रिक उत्पादों की बिक्री जारी है। घटिया सामान की वजह से हर दिन घरों में विद्युत दुर्घटना होती रहती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। अब कोई दुकानदार, कंपनी या उत्पादक भी जुर्माने के साथ जेल भेज दिया जाएगा अगर गलत सामान बेचता है।

सरकार ने "स्विच-सॉकेट-आउटलेट" और "केबल ट्रंकिंग" जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड बनाए हैं, जिससे घटिया वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे संबंधित रूप से, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने गुणवत्ता नियंत्रण नामक विद्युत सहायक उपकरण आदेश 2023 जारी किया है।

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क्‍या है नए आदेश में-

DPIIT के अनुसार, वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के चिह्न के बिना नहीं किया जा सकता। अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद यह आदेश लागू होगा। इस कानून को आदेश में कुछ भी निर्यात करने के लिए घरेलू उत्पादों पर लागू नहीं किया गया है।

छोटे उद्यमों को मिलेगी छूट-

लघु, कुटीर एवं मझौले (एमएसएमई) क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आदेश को पालन करने में छूट दी गई है. छोटे उद्योगों को 9 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है, जबकि सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. डीपीआईआईटी बीआईएस और हितधारकों के परामर्श से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को अधिसूचित करने के लिए प्रमुख उत्पादों की पहचान कर रहा है.

क्‍या होगी कार्रवाई-

बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पहली बार अपराध करने पर दो साल तक की कैद या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और उत्पाद नियमावली बनाने के साथ ये पहल देश में एक गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगी. इससे घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने, अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के साथ-साथ पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी. इससे पहले स्मार्ट मीटर, वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड, कुकवेयर तथा बर्तन, आग बुझाने वाले यंत्र, बिजली के छत वाले पंखे और घरेलू गैस स्टोव सहित कई वस्तुओं के लिए भी ऐसे ही आदेश जारी किए जा चुके हैं.

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