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Breaking News : अब 16 साल से कम के बच्चे नहीं ले सकेंगे कोचिंग, गाइडलाइन हुई जारी

Regulation of Coaching Centre : केंद्रीय कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 () की गाइडलाइन में कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित नहीं किया जाएगा। भारत में निजी शिक्षण संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की योजनाभारत में निजी शिक्षण संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की योजना

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Breaking News : अब 16 साल से कम के बच्चे नहीं ले सकेंगे कोचिंग, गाइडलाइन हुई जारी

Coaching Centre : अब केंद्र सरकार प्राइवेट कोंचिंग सेंटर्स पर दबाव डालने की तैयारी कर रही है। इन नई दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राइवेट कोचिंग सेंटर को कहीं भी और कभी भी खोला नहीं जाएगा। इसके लिए उसे पहले पंजीकृत करना होगा। यही नहीं, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं किया जाएगा। कोचिंग सेंटर भी किसी छात्र से अत्यधिक भुगतान नहीं कर सकेंगे।

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केंद्र ने ये गाइलाइन को देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के बढ़ते सुसाइड मामलों और बेलगाम में शिक्षण संस्थाओं की मनमानी से जोड़ दिया है। गाइडलाइन के अनुसार, प्रोफेशनल कोर्सों (जैसे आईआईटी, जेईई, एमबीबीएस और नीट) के लिए कोचिंग सेंटरों को फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होना चाहिए। छात्रों को परीक्षा और सफलता के दबाव से बचने के लिए मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी दी जाए।

पूर्व जारी गाइडलाइंस

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2024 के कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के निर्देश पहले ही भेजे गए हैं। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए हैं, साथ ही अधिक शुल्क वसूलने वाले प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या और सुसाइड के बढ़ते मामलों को देखते हुए, केंद्र सरकार ने ये मॉडल गाइडलाइन बनाई हैं। गाइडलाइन कहता है कि कोचिंग केंद्रों को छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और अकादमिक दबाव को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। विद्यार्थियों को अवसाद और तनाव से बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों को मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेनी चाहिए। 

नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा

कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन का पालन नहीं करने और नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना होगा। कोचिंग सेंटर को पहली बार 25 हजार रुपये, दूसरी बार एक लाख रुपये और तीसरी बार रजिस्ट्रेशन कैंसल करने के साथ भारी जुर्माना के लिए तैयार रहना होगा।

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10 दिन के भीतर राशि वापस मिलेगी

गाइडलाइन के अनुसार, कोर्स के दौरान शुल्क नहीं बढ़ाया जा सकेगा। यदि किसी छात्र ने पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने का आवेदन किया है, तो उसे पाठ्यक्रम की शेष अवधि का भुगतान वापस करना होगा। रिफंड में मेस और हॉस्टल के खर्च भी शामिल होंगे।