UP में अब इन जमीनों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, ना कोई होगा बेदखल, योगी सरकार का बड़ा फैसला
UP News: यूपी की योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में नजूल की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा और न ही किसी को इससे परेशान किया जाएगा। यह चुनाव से पहले सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
Uttar Pradesh News: यूपी में नजूल की जमीन पर घर बनवाकर रहने वालों को राहत की खबर मिली है। यूपी की योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में नजूल की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा और न ही किसी को इससे परेशान किया जाएगा। अभी सरकार सिर्फ सर्वे करेगी। यूपी सरकार ने खुद इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश किया है। सरकार की इस अंडरटेकिंग से नजूल की जमीन पर आशियाना बनाकर रहने वाले लोगों को बहुत राहत मिली है।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नजूल की जमीन को लेकर हाल ही में लाए गए नए अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में अध्यादेश को असंवैधानिक ठहराया गया है और इसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है। यूपी सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कुणाल रवि सिंह ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान अंडरटेकिंग दी कि फिलहाल सर्वे कार्य ही किया जाएगा। नजूल की जमीन पर बुलडोजर हमले नहीं होंगे।
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5 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पांच अप्रैल तक उत्तर देने को कहा है। डॉक्टर अशोक तेहलियानी की याचिका पर डिवीजन बेंच में जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस सुरेंद्र कुमार ने सुनवाई की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जो अब किसी निजी व्यक्ति या संस्था को नजूल भूमि का पट्टा नहीं देगी।
सरकार ने कहा कि सिर्फ सरकारी संस्थाओं को नजूल भूमि मिलेगी। इसके अलावा, सरकार नजूल जमीन पर आवंटित पट्टों और निर्माणों का सर्वे कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि किन व्यक्तियों के पट्टे समाप्त हो चुके हैं। अवधि खत्म होने पर सरकार भी उसे नवीनीकरण नहीं करेगी और जमीन वापस ले लेगी। इस अध्यादेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, जो इसे गैरकानूनी बताता है। पांच अप्रैल को अदालत इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। नजूल जमीन, अंग्रेजों के समय कोई मालिक नहीं था। सरकार इसे लोगों को लीज पर देती है। योगी सरकार की इस अंडरटेकिंग को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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