Credit Card जारी करने के नियमों में हुआ बदलाव, RBI की तरफ से इन लोगों के लिए अच्छी खबर

RBI News : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क चुनने की अनुमति दी है। ग्राहकों को अब बैंकों और गैर-बैंक क्रेडिट कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए अधिकृत कार्ड नेटवर्क के नामों को सूचीबद्ध किया है।
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Credit Card जारी करने के नियमों में हुआ बदलाव, RBI की तरफ से इन लोगों के लिए अच्छी खबर

The Chopal (New Delhi) : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ग्राहकों को विभिन्न कार्ड नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति दी है। अब बैंकों और गैर-बैंकों को अपने ग्राहकों को कई क्रेडिट कार्ड नेटवर्कों में से चुनने का विकल्प देना होगा। कार्ड जारी करते समय यह विकल्प उपलब्ध होगा। आरबीआई ने कहा है कि वे कार्ड नेटवर्क से कोई समझौता न करें जो उन्हें दूसरों की सेवाओं का लाभ लेने से रोकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए अधिकृत कार्ड नेटवर्क के नामों को सूचीबद्ध किया है। इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई, वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे शामिल हैं। आरबीआई इन निर्देशों के अनुसार क्रेडिट कार्ड जारी करना चाहता है और ग्राहकों को अधिक विकल्प देना चाहता है। आरबीआई ने कहा कि ग्राहकों का विकल्प कुछ कार्ड नेटवर्क और जारीकर्ताओं से सीमित हो गया है।

ये निर्देश आरबीआई ने दिए

आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, कार्ड जारीकर्ताओं को ऐसे सौदे करने से रोका गया है जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकते हैं। अब कार्ड जारीकर्ताओं को ग्राहकों को कार्ड देते समय कई कार्ड नेटवर्कों में से एक चुनने का विकल्प देना होगा। वर्तमान कार्डधारकों को भी यह विकल्प उनके अगले कार्ड नवीनीकरण के समय मिलेगा।

इसलिए किया गया

आरबीआई ने कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच कुछ नियमों को देखने के बाद यह निर्णय लिया है। ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क से चुनते समय ये व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थीं। यद्यपि, 10 लाख से अधिक सक्रिय कार्ड जारी करने वाले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर यह नियम लागू नहीं होगा।

साथ ही, यह उन कार्ड जारीकर्ताओं को भी नहीं शामिल करता है जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर जारी करते हैं। इस संबंध में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 के जुलाई में ड्रॉफ्ट सर्कुलर जारी किया था।

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