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Consumer Protection Act : खरीदारी करने वाले कैरी बैग को लेकर जान ले नियम,5 रूपए के बदले मिल सकते हैं लाखों रुपए

Consumer Protection Act 2019 :मॉल या स्टोर शॉपिंग करते वक्त कई लोग जाने-अनजाने अपने अधिकार को नजरअंदाज कर देते हैं और बेझिझक थैले के लिए पैसे दे देते हैं। कैरी बैग के नाम पर दुकानदार ग्राहक से 5, 10, 20, 30, 50 और अब तो 100 रुपये तक पैसे वसूले जाते हैं। ऐसे में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा कर लाखों रुपये पाने का हकदार हो सकते हैं।

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Consumer Protection Act : खरीदारी करने वाले कैरी बैग को लेकर जान ले नियम,5 रूपए के बदले मिल सकते हैं लाखों रुपए

The Chopal : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहता है कि कैरी बैग पर ग्राहक से पैसा नहीं वसूल सकती है कंपनियां। अगर पैसा वसूला जाता है तो इस पर आम आदमी जब भी चाहे शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पिछले दो-तीन सालों से दुकानदार के द्वारा कैरी बैग का चार्ज लेना दंडनीय अपराध माना गया है। इसके लिए दुकानदार पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कैरी बैग को लेकर दुकानदार आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं ले सकता।

कैरी बैग को लेकर क्या है नियम 

मोदी सरकार का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, त्योहारी सीजन में ग्राहकों को काफी मजबूती प्रदान करेगा। देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार जैसी कंपनियों पर ग्राहक से कैरी बैग के लिए अलग से पैसे वसूलने पर जुर्माना लगाया है। दो-तीन सप्ताह पहले ही दिल्ली में कैरी बैग को लेकर एक शिकायत उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाया है। सामान खरीदने वाले ग्राहक से कैरी बैग के लिए 7 रुपये वसूलना स्टोर को भारी पड़ गया। इस मामले में पूर्वी दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्टोर को आदेश दिया कि वह कैरी बैग के सात रुपये लौटाए और साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 3000 रुपये मुआवजा राशि का भुगतान भी करे।

कैरी बैग को लेकर आप यहां कर सकते हैं शिकायत

इसी तरह यूपी के अलगीगढ़ में इसी महीने जिला उपभोक्ता फोरम ने कैरी बैग का 3 रुपये चार्ज करने पर 1।25 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। यग घटाना अलीगढ़ की है। उपभोक्ता से कैरी बैग के रुपये लेने पर 1।25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह कुछ साल पहले उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को एक मामले में 10,000 रुपये कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के साथ शिकायतकर्ता को 500 रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया था। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 1 हजार रुपये और कैरी बैग के लिए वसूले गए 18 रुपये भी वापस करने के लिए कहा था।

साल 2019 में पारित हुआ था यह कानून

कैरी बैग के नाम से 5 रुपये, 10 रुपये , 20 रुपये, 30 रुपये और अब तो 100 रुपये तक पैसे वसूले जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम  2019 में कई बातें खास हैं। जैसे, अब उपभोक्ताओं के पास अधिकार होगा कि देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में वह मामला दर्ज करा सके। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन साल 2019 में पारित कानून में इसका भी जिक्र है।