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Decision on Driving License : अब ये लाइसेंस धारक चला सकते हैं हल्के परिवहन वाहन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

SMV License - सुप्रीम कोर्ट ने हल्के वाहन के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति माल वाहन चलाने पर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने केंद्र सरकार से इस संबंध में विचार करने पर जोर दिया गया है। 

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Decision on Driving License: Now these license holders can drive light transport vehicles, order of Supreme Court

The Chopal News: केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने "हल्के मोटर वाहन" के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति द्वारा परिवहन और माल वाहन चलाने से संबंधित याचिका पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को भी लोगों की आजीविका पर विचार करना चाहिए। देवांगन फैसले से प्रभावित देश भर में लाखों चालक हो सकते हैं। यह संविधान के अधीन नहीं है। यह पूरी तरह से वैधानिक है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा, "सड़क सुरक्षा को कानून के सामाजिक उद्देश्य के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और आपको यह देखना होगा कि क्या यह गंभीर कठिनाइयों का कारण बनता है, हम सामाजिक नीति के मुद्दों को एक साथ तय नहीं कर सकते।" 

केंद्र और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इस मुद्दे पर पहले से ही चर्चा हुई है और उन्होंने अदालत से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया।

पीठ ने केंद्र को दो महीने का समय देते हुए कहा, "इस न्यायालय के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस मामले पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक होगा।" इस मामले में निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

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ध्यान दें कि यह आदेश एक मामले पर आया है जहां एक व्यक्ति को हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर 7500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले वाहन को चलाने की अनुमति नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए अलग-अलग शर्तों के कारण मामला संविधान पीठ को भेजा गया था।

मुकुंद देवांगन का निर्णय क्या है?

गौरतलब है कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2017) 14 SCC 663 के मामले में 18 जुलाई, 2023 को संविधान पीठ ने निर्णय दिया था। इसमें, तीन न्यायाधीशों (जस्टिस अमिताव रॉय, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजय किशन कौल) की पीठ ने निर्णय दिया कि हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस में 7500 किलोग्राम से कम भार वाले वाहनों को चलाने की अलग से आवश्यकता नहीं है।

यानी एलएमवी लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति हल्के मोटर वाहन (LMV) चला सकता है। इसके बावजूद, इसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। जबकि ड्राइवेंस लाइसेंस के लिए सरकारी नियम अलग हैं। यानी परविहन वाहन चलाने के लिए एक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए।

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