क्या पैन कार्ड होता है एक्सपायर? जानिए कितने साल की होती वैलिडिटी
The Chopal: पैन कार्ड (PAN Card) वो डॉक्यूमेंट है जो आजकल हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, और वित्तीय कार्यों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। बिना पैन कार्ड के, हम इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते और न ही बैंक खाता या डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इसलिए, पैन कार्ड का महत्व आजकल अत्यधिक बढ़ गया है।
क्या पैन कार्ड एक्सपायर होता है? बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या पैन कार्ड की वैलिडिटी समय-समय पर खत्म होती है और क्या इसे रिन्यू करना जरूरी होता है। लेकिन इस संदर्भ में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पैन कार्ड एक बार बनाने के बाद जीवन भर वैध रहता है, और इसकी कोई वैलिडिटी अवधि नहीं होती।
ये भी पढ़ें - Rooftop Solar : घर पर AC, टीवी, फ्रीज सहित सभी चीजों को चलाने के लिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा
पैन कार्ड का नंबर कैसे बदलाया जा सकता है? पैन कार्ड में दर्ज अन्य जानकारियों को पैन कार्ड होल्डर अपडेट कर सकता है, लेकिन पैन कार्ड का नंबर नहीं बदला जा सकता है। पैन कार्ड का नंबर 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, और यह अंग्रेजी के अल्फाबेट्स से शुरू होता है। पैन कार्ड की वैलिडिटी के संदर्भ में, यह जीवन भर वैध रहता है, और आपको इसे रिन्यू करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
ये भी पढ़ें - आखिर कब होगी महंगाई कम? आलू, प्याज, टमाटर, चावल, गेहूं, दूध और दाल के तेवर कुछ ऐसे
यदि कोई व्यक्ति एक पैन कार्ड के नाम से पंजीकृत हो चुका है, तो वह एक और पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के मुताबिक एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड रख सकता है। इसलिए, यह जरूरी है कि हर कोई एक ही पैन कार्ड का उपयोग करे और अधिकारिक तरीके से अपडेट करे, यदि आवश्यक हो।
अतः, आपको पैन कार्ड की वैलिडिटी को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह डॉक्यूमेंट आपके जीवन भर के लिए मान्य रहता है।
ये भी पढ़ें - आखिर कब होगी महंगाई कम? आलू, प्याज, टमाटर, चावल, गेहूं, दूध और दाल के तेवर कुछ ऐसे