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हरियाणा में वाहन चालक रहे सावधान, घर से निकलें वरना अलर्ट होकर, वरना कटेगा चालान

Haryana Hindi News: अगर आप वाहन चालक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिनका पालन न करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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हरियाणा में वाहन चालक रहे सावधान, घर से निकलें वरना अलर्ट होकर, वरना कटेगा चालान

Haryana Helmat Chllan: अगर आप भी वाहन चालक हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है।  न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, हेलमेट पहनने पर भी आपका चालान 2 हजार रुपये का कट सकता है।  नियम 194D मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, स्कूटर चलाते समय हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधने पर आपका 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है।  हेलमेट पहनने के बावजूद नए नियमों का उल्लंघन करने पर आपको दो हजार रुपये का चालान मिल सकता है।  यही कारण है कि घर से निकलते समय पूरी तरह से अलर्ट होकर ही निकलें, नहीं तो आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है।

पुलिसकर्मी से गलत व्यवहार

वाहन का पेपर नहीं होने पर चालान कट जाएगा। लेकिन सारे दस्तावेज होने पर भी आपका दो हजार रुपये का चालान कट सकता है, यह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह नियम पहले से ही लागू है। लेकिन बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि उनका चालान कट जाता है। ऐसे में आपको इस नियम को जानना चाहिए। वाहन कागज जांच करते समय किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी से गलत व्यवहार करने पर आपको मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 2 हजार रुपये का चालान कट सकता है।  सड़क दुर्घटनाएं इतनी अधिक हो गई हैं कि कुछ लोग पेपर जांच करते समय ट्रैफिक पुलिस से बहस करने लगते हैं।  ये बहस दुर्रव्यवाहर बन जाती है।  यही कारण है कि किसी भी ट्रैफिक कर्मी से बिना कारण दुर्घटना करने से बचें।