बिजली उपभोक्ताओं की हुई मौज, 26 करोड़ की अतिरिक्त राशि वापस लौटाएगा निगम
The Chopal - ऊर्जा निगम राज्य के उपभोक्ताओं को लगभग 26 करोड़ रुपये वापस देगा। फ्यूल एंड पावर परचेज कास्ट एडजेस्टमेंड (एफपीपीसीए) नामक नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं से उनके बिजली बिल में वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस मिल रही है। वर्तमान प्रणाली में बिजली खरीद की दर और पेट्रोल के बिल में मासिक समायोजन होता है। यह संशोधन कुछ महीने पहले उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक विद्युत टैरिफ में शामिल हुआ था।
ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि सभी विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिल में एफपीपीसीए लागू है। ऊर्जा निगम से विभिन्न स्रोतों से बिजली खरीदने पर फ्यूल चार्ज और पावर परचेज चार्ज देना होगा। इसे पहले हर तीन महीने में ग्राहक के बिल में जोड़ा जाता था।
उपभोक्ताओं को कम कास्ट पर रिबेट मिलेगा
अब उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग से अनुमति मिलने के बाद, निगम ने इसे मासिक बिल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें मासिक बिजली खरीद और फ्यूल कास्ट के अनुसार उपभोक्ताओं के बिल में वृद्धि की जाएगी, जबकि मासिक कास्ट कम होने पर उपभोक्ताओं को रिबेट दिया जाएगा। ऊर्जा निगम ने अगस्त में औसत से कम दरों पर बिजली खरीदी। इसलिए अब उपभोक्ताओं के बिल में इस कमी को समायोजित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में उपभोक्ताओं को लगभग 26 करोड़ रुपये की वापसी होगी। प्रदेश में लगभग 26 लाख लोग बिजली का उपभोग करते हैं।
ये भी पढ़ें - UP के इन 2 जिलों की मौज बनेगा नया हाईवे, 26 से ज्यादा गावों की जमीन होगी अधिग्रहण
श्रेणीवार दी जाएगी इतनी रिबेट
बीपीएल: 7 पैसे प्रति किलोवाट
सामान्य घरेलू: 17 पैसे प्रति किलोवाट
अघरेलू: 25 पैसे प्रति किलोवाट
सरकारी संस्थान: 24 पैसे प्रति किलोवाट
एलटी इंडस्ट्री: 23 पैसे प्रति किलोवाट
एचटी इंडस्ट्री: 24 पैसे प्रति किलोवाट
मिक्स लोड: 22 पैसे प्रति किलोवाट
ये रिबेट विभिन्न उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए दर्शाई गई हैं और वे किलोवाट प्रति आधारित हैं। यह उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत खपत के आधार पर रिबेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है।
