UP में खेत की जमीन पर लगा सकेंगे फैक्ट्री, नियमों में मिलेगी छूट, नहीं लगेंगे प्राधिकरणों के चक्कर
UP News : उत्तर प्रदेश में हर गांव और हर शहर में स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित हो सके इसको लेकर योगी सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में आत्मनिर्भरता तेजी से बढ़ेगी और युवाओं को अपने इलाके में रोजगार मिलने के अवसर ज्यादा उपलब्ध होंगे। प्रदेश में अब खेती योग्य जमीन पर फैक्ट्री का निर्माण किया जा सकेगा।

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। इसका सीधा असर ग्रामिण अर्थव्यवस्था, युवा रोजगार और औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। यूपी में फैक्टरी अब खेती की जमीन पर भी लगाई जा सकेगी। खेती की जमीन फैक्टरी निर्माण को लेकर अब नए बाइलाज में छूट दी गई है। इससे भू-उपयोग परिवर्तन का बोझ कम होगा। भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क करोड़ों रुपये बचेगा।
आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बाइलाज में बड़ी छूट दी है। यह लागू होने के बाद कोई भी युवा आसानी से अपनी या अपने पूर्वजों की खेती की जमीन पर उद्योग लगा सकेगा। इसके लिए सरकारी विभागों से जमीन का उपयोग करने की अनुमति नहीं चाहिए होगी। शासन की ओर से बनाए गए नए बिल्डिंग बाइलाज में इससे संबंधित सभी शर्तों को छूट दी गई है। शासन ने इस संबंध में आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
मानचित्र पास करने में बहुत कम समस्याएं होंगी
अब तक औद्योगिक उपयोग के लिए 12 मीटर चौड़ी सड़क की आवश्यकता थी, लेकिन नई व्यवस्था ने इसे 9 मीटर कर दिया है। इससे गांवों और कस्बों में रहने वाले युवा उद्यमी अब कहीं ज्यादा आसानी से उद्यम कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उद्यमी इसे खेती की जमीन पर भी लगा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अधिक प्रशासन के चक्कर नहीं लगाना होगा। भू-उपयोग से लेकर मानचित्र पास करने में बहुत कम समस्याएं होंगी। भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क भी कम होने से करोड़ों रुपये बच जाएंगे। नए बाइलाज में खेती की ज़मीन का भू-प्रयोग बदलने की आवश्यकता नहीं है। कृषि क्षेत्र में ज़मीन होने के बावजूद उद्योग लगाया जा सकेगा।
फार्म हाउस बनाने पर भी छूट
बाइलाज में उद्योगों और फार्म हाउस के निर्माण को भी राहत मिली है। अब फार्म हाउस बनाने के लिए 5000 वर्ग मीटर की ज़मीन की आवश्यकता होती है, लेकिन पहले यह मानक घटाकर 3000 वर्ग मीटर हो गया है। रास्ते की चौड़ाई भी 12 मीटर से 9 मीटर कर दी गई है। बाइलाज लागू होने के बाद पूरे राज्य में किसी भी स्थान पर लोगों को नौ मीटर चौड़ी सड़क पर खेत बनाने का अधिकार होगा।
शहरों और गांवों में उद्योग लगाने के लिए दी गई छूट
प्रदेश के हर गांव और हर शहर में स्थानीय उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, ताकि युवा लोग अपने क्षेत्र में रोजगार पा सकें और आत्मनिर्भरता बढ़े। इसके लिए नए बाइलाज में छूट दी गई है। आने वाले दिनों में इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्यमों की स्थापना होगी।