The Chopal

House Construction Rule : अब गावों में भी बिना नक्शे के नहीं बना पाएंगे घर, लागु हुआ नया नियम

House Map : अब ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले घरों के लिए भी जिला पंचायत प्रशासन को मानचित्र जारी करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने घर को मूल आबादी से बाहर 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बना रहा है, तो उसे मानचित्र पास करना होगा।

   Follow Us On   follow Us on
UP में इन 80 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण, 2041 तक बन जाएगी नई सिटी

UP News : शहरों को पहले ही घर बनाने के लिए मानचित्र की जरूरत थी, लेकिन अब गांव पंचायत में भी बनने वाले घरों को मानचित्र पास कराना होगा। अब बिना मानचित्र पास कराए घर बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शासन से प्राप्त दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद इसका शासनादेश भी जारी किया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले घरों के लिए भी जिला पंचायत प्रशासन को मानचित्र जारी करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने घर को मूल आबादी से बाहर 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बना रहा है, तो उसे मानचित्र पास करना होगा।

ये पढ़ें - UP में इन 2 जिलों के बीच बिछेगी न्यू रेलवे लाइन, 52 गावों में पटरी बनानें के लिए जमीन होगी अधिग्रहण 

निर्माण को शासन की ओर से पंजीकृत आर्कटिक से मानचित्र पास करने के बाद ही अनुमति मिलेगी। इसके लिए मूल लोगों को आवासीय कृषि और गौशाला के भवन बनाने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, बनने वाले सभी घरों का मानचित्र पास करना आवश्यक होगा।

इतना लगेगा शुल्क यह है पूरी प्रक्रिया

अब जिला पंचायत ने मानचित्र बनाने वाले आवासीय शैक्षणिक और व्यावसायिक भवनों के लिए मानचित्र पास करने के नियम और अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। शैक्षणिक और आवासीय भवन के लिए प्रति वर्ग मीटर 25 रुपये का शुल्क जिला पंचायत में जमा करना होगा। 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क जमा करने के बाद पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शा पास करना होगा। मानचित्र को पंजीकृत आर्किटेक्ट से मानचित्र की फोटो कॉपी के साथ तीन प्रतियों में आवेदन पत्र और एस्टीमेट कागजात के साथ जमा करना होगा।

शासन के आदेश का कराया जाएगा अनुपालन

अपर मुख्य अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि शासन ने अब गांव पंचायत में 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले घरों में मानचित्र बनाने का आदेश दिया है। मानचित्र पास करने के बिना कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। आवेदन पत्र को सभी मानकों को पूरा करने पर ही स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद ही निर्माण की अनुमति मिलेगी।

ये पढ़ें - UP में इन 80 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण, 2041 तक बन जाएगी नई सिटी