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UP के इस शहर में सैकड़ो परिवार हो जाए सतर्क, वसूल जाएगा 59 वर्ष का किराया

UP News : इस शहर में अवैध शत्रु संपत्ति में रह रहे 300 से अधिक परिवारों पर सख्ती होगी। परिवारों को 59 वर्ष का भुगतान मिलेगा। 1965 से परिवारों को किराया मिलता है।

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UP के इस शहर में सैकड़ो परिवार हो जाए सतर्क, वसूल जाएगा 59 वर्ष का किराया

The Chopal, UP News : अब कानपुर में अवैध शत्रु संपत्ति में रह रहे लगभग 300 परिवारों से किराया वसूला जाएगा। 1965 से, बिना किराए के रहने वालों से किराया वसूला जाएगा। 2017 के बाद, किराएदारों को किराया की नई दरों का भुगतान करना होगा। इस संबंध में, केंद्रीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (CEPI) ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है।  2017 से नई दरों का भुगतान करना अनिवार्य है। 34 शहर और उत्तर प्रदेश में 6000 से अधिक शत्रु संपत्ति हैं। पाकिस्तान छोड़ने वालों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा गया। इस तरह की संपत्ति शत्रु संपत्ति के अधिकार में है। डीएम जिले में शत्रु संपत्ति के रूप में उप अभिरक्षक हैं। अब तक, राज्य सरकार ने 34 शत्रु संपत्ति में से 10 पर कब्जा कर लिया है। ज्यादातर कामर्शियल हैं।

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कमर्शियल संपत्ति बेच दी जाएगी। सिर्फ आवासीय संपत्ति से किराया लिया जाएगा। प्रशासन के पास दस संपत्ति हैं, जिसमें नवीनतम सड़क हिंसा के आरोपी मुख्तार बाबा भी शामिल है। संपत्तियों पर रहने वाले लोगों से न्यूनतम किराया लिया गया था। कई जगहों पर कब्जा कर लिया गया था। किराए का लाइसेंस अनुबंध इन सभी शत्रु संपत्ति पर लागू होगा। सीईपीआई के उपसचिव राजेंद्र कुमार ने सभी शत्रु संपत्ति का लाइसेंस और लीज नवीनीकरण करने का आदेश दिया है। शासन से नया किराया निर्धारण करने के लिए SOP भी जारी किया गया है। 14 मार्च 2017 से नया निर्धारित किराया लागू होगा। किराया जमा नहीं करने वाले बेदखल हो जाएंगे 10 सितंबर 1965 से, किराया जमा नहीं करने वाले किराये की वसूली निर्धारित SOAP के आधार पर की जाएगी। किराएदार संपत्ति से निकाला जाएगा अगर वह किराया नहीं देता है।

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