Indian Railway: ट्रेन में शराब ले जा सकतें हैं या नहीं? जानिए किन चीजों पर है लिमिट

Indian Railway Rules : भारत में रोजाना करोड़ों लोग शराब पीते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक वर्ष में प्रति व्यक्ति औसतन 4.9 लीटर शराब पी जाती है। भारत में शराब कानून बहुत काफी मजबूत हैं। जैसे कि आप शराब पीकर गाड़ी न चलाने से लेकर आप शराब पीकर कार्यालय नहीं जाना भी शामिल है।
यह भी कई लोगों के मन में शराब को लेकर आता है। आप ट्रैवलिंग करते समय शराब ले जा सकते हैं? क्या ट्रेन में शराब ले जाने के नियम हैं? नियमों को तोड़ने पर कितनी सजा हो सकती है? तो चलिए इन सभी प्रश्नों के जवाब देते हैं।
क्या ट्रेन में शराब लेकर जा सकते है?
ट्रेन एक सार्वजनिक ट्रैवलिंग स्थान है। जिसमें बहुत से लोग मिलकर सफर करते हैं। इसलिए रेलवे ने यात्रियों के लिए कई नियम बनाए हैं। जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा न उठानी पड़े। रेलवे कानूनों के अनुसार, ट्रेन में शराब ले जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। 1989 के भारतीय रेलवे अधिनियम के अनुसार, आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं।
लेकिन केवल जिन राज्यों में इसकी अनुमति है, । जैसे ड्राई राज्य गुजरात, नागालैंड, बिहार और लक्षद्वीप है। यहां शराब ले जाना वर्जित है। क्योंकि राज्यों में ट्रैवलिंग करते समय अगर आपके पास शराब मिलती है, तो आपको जुर्माना देना होगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
यात्रा करते समय ले जा सकते है, इतनी शराब
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन में यात्रा करते समय अपनी शराब की बोतल साथ ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर, आप दो लीटर शराब साथ में ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जिन दो लीटर शराब की बोतलों को साथ ले जा रहे हैं। वह सभी सील पैक होना चाहिए। ट्रेन में खुली बोतलें ले जाना गैरकानूनी है।
जुर्माना और सजा का प्रावधान
अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में निर्धारित मात्रा से अधिक शराब पीता है। रेलवे अधिनियम के तहत उसे सजा दी जाती है। इसके अतिरिक्त, अगर कोई प्लेटफार्म पर शराब पीते हुए गिरफ्तार हो गया या शराब की बोतल खुले में ले जाते हुए पकड़ा गया। तो रेलवे कानून के तहत ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की जेल और ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है।