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Khet Main Ghar Rule : खेत में बनाना चाहतें हैं घर तो करें ये कानूनी कार्य, अन्यथा आएगी तोड़ने की नौबत

House Construction rule :घर बनाना हर किसी का सपना होता है और कई बार कोई इंसान पूरी उम्र घर बनाने के लिए लगा देता है | कुछ लोग घर बनाने के लिए महंगी ज़मीन खरीदते हैं तो कुछ लोग अपने खेतों में ही घर बना लेती हैं | अगर आप भी खेतों में घर बनाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्क्तों का सामना करना पड़ सकता है | 

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Khet Main Ghar Rule : खेत में बनाना चाहतें हैं घर तो करें ये कानूनी कार्य, अन्यथा आएगी तोड़ने की नौबत

The Chopal, House Construction rule : घर बनाने के लिए ज़मीन का होना बहुत जरूरी है और कुछ लोग इसके लिए शहर में या गांव में महंगे दाम पर ज़मीन खरीदते हैं पर कुछ लोग अपनी खेती वाली ज़मीन पर ही  घर बना लेते हैं | अगर आपने भी कृषि भूमि खरीदी है और अब उस पर मकान बनाने का प्लान बना रहे हैं या कृषि भूमि खरीदने जा रहे हैं तो आपको इससे जुड़ी सभी होना जरूरी है. क्योंकि कृषि भूमि पर मकान बनाना इतना आसान नहीं जितना आपको लगता है. कृषि भूमि पर आपका पूर्ण स्वामित्व होने के बावजूद, आप इस भूमि का उपयोग निवासों के निर्माण के लिए नहीं कर सकते हैं जब तक कि सरकार आपको ऐसा करने की अनुमति न दे, इसके कुछ नियम हैं.

ज़मीन खरीदने से पहले इसका रखें ध्यान 

कानून में कृषि भूमि पर मकान, कारखाने, उद्योग आदि बनाने की अनुमति नहीं है. कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने के बाद ही उस ज़मीन पर कोई निर्माण हो सकता है. आवासीय उद्देश्य के लिए संपत्ति खरीदने से पहले आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस ज़मीन पर निर्माण हो रहा है वह गैर-कृषि भूमि हो. अगर उस भूमि को शुरूआत में ही कृषि भूमि के रूप में आवंटित किया गया था तो इसे गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाना चाहिए.

खेती वाली ज़मीन पर ऐसे बनाये घर 

भारत में कृषि एक राज्य का विषय होने के कारण, कई अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन विभिन्न राज्य इस रूपांतरण के लिए करते हैं. एक आवेदन पत्र को भू राजस्व विभाग के आयुक्त को भेजा जाना चाहिए जो रूपांतरण के पीछे का कारण बताता है. जब कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाता है, तो संपत्ति और उसकी स्थानीयता के आधार पर एक अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जाना आवश्यक है.

जरूर दें ये जानकारी 

विवरण जैसे कि भूमि की सीमा, बंधक, फसलों और मिट्टी के प्रकार, पिछले और वर्तमान मालिकों के नाम आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए. सभी अवैतनिक बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए, और भुगतान प्रमाण की प्रतियां जोड़ी जानी चाहिए. उपायुक्त या कलेक्टर रूपांतरण की अनुमति तभी देंगे जब उन्हें आश्वस्त किया जाए कि आवश्यक शर्तें पूरी हो गई हैं और जमीन पर कोई बकाया या मुकदमे नहीं हैं.

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