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UP के इस शहर के 4 गांवों की जमीन की जाएगी अधिग्रहित, जानिए हिस्से और मुहवजे सहित पूरी डीटेल

UP News : राजस्व विभाग की टीम औद्योगिक क्षेत्र के विस्तारीकरण की प्रक्रिया के तहत चार गांवों में अधिग्रहित किए जाने वाली भूमि में किसका हिस्सा है, यह निर्धारित करने में लगी है। राजस्व टीम ने बताया कि तहसील स्तर पर अधिग्रहित किए जाने वाले गाटो में किस किसान का कितना हिस्सा है और उसे कितना मुआवजा मिलना चाहिए।

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UP के इस शहर के 4 गांवों की जमीन की जाएगी अधिग्रहित, जानिए हिस्से और मुहवजे सहित पूरी डीटेल

Uttar Pradesh News : राजस्व विभाग की टीम औद्योगिक क्षेत्र के विस्तारीकरण की प्रक्रिया के तहत चार गांवों में अधिग्रहित किए जाने वाली भूमि में किसका हिस्सा है, यह निर्धारित करने में लगी है। 23 जनवरी 2024 को यूपीसीडा कानपुर भूमि अध्यप्ति अनुभाग के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा ने तहसील प्रशासन को एक पत्र भेजा था, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के विस्तारीकरण के लिए ग्राम रैसो, बघुआमऊ, जमसारा और समौधा के किसानों की 363 एकड़, 138 एकड़ और 249 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का निर्देश दिया गया था। राजस्व टीम ने बताया कि तहसील स्तर पर अधिग्रहित किए जाने वाले गाटो में किस किसान का कितना हिस्सा है और उसे कितना मुआवजा मिलना चाहिए।

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किसान सर्किल रेट पर जमीन देने को तैयार नहीं

विभिन्न किसानों, जिनमें रामसेवक, राजाराम, कृपाशंकर, रामदयाल, अखिलेश, प्रमोद कुमार और हरिशंकर शामिल हैं, का कहना है कि सर्किल रेट इस क्षेत्र में बहुत कम है और सरकार ने 2017 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है। उनका कहना है कि जब जमीन सर्किल रेट से चार गुना अधिक मूल्य पर खरीदी जा रही है तो हम इसे आधे मूल्य पर क्यों देंगे? राजस्व विभाग ने बताया कि रैसों को 24 लाख रुपये प्रति बीघा, जमसारा व समौधा को 18.50 लाख रुपये और बघुआमऊ को 15.50 लाख रुपये मिलने चाहिए।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम का है नियम

भूमि अधिनियम के अनुसार, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए कम से कम 80 से 70 प्रतिशत भू-मालिको की सहमति चाहिए। यही कारण है कि अधिग्रहण के लिए 70 से 80 प्रतिशत किसान सहमति पत्र नहीं देते तब तक संबंधित जमीन अधिग्रहण नहीं की जा सकती।

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